शिमला: ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है. जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा.
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी.
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अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियां, जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के तहत निजी सम्पत्तियों के रखरखाव व मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य शामिल होंगे. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है.
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