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मनरेगा के तहत होगी ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की मरम्मतः अनिरुद्ध सिंह - हिमाचल प्रदेश न्यूज

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

Rural Development Minister Anirudh Singh
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह
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Published : Jul 12, 2023, 5:52 PM IST

शिमला: ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है. जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा.

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी.

Rural Development Minister Anirudh Singh
नोटिफिकेशन की कॉपी.

ये भी पढ़ें- Himachal Monsoon Damage: हिमाचल में मानसून से 1050 करोड़ से ज्यादा नुकसान, 80 लोगों की मौत, 1299 सड़कें अभी भी बंद

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियां, जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के तहत निजी सम्पत्तियों के रखरखाव व मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य शामिल होंगे. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है.

Rural Development Minister Anirudh Singh
नोटिफिकेशन की कॉपी.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली-कसोल से 30 हजार पर्यटक सुरक्षित घरों के लिए रवाना, शाम तक निकाले जाएंगे 80% सैलानी: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

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शिमला: ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है. जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा.

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी.

Rural Development Minister Anirudh Singh
नोटिफिकेशन की कॉपी.

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अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियां, जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के तहत निजी सम्पत्तियों के रखरखाव व मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य शामिल होंगे. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है.

Rural Development Minister Anirudh Singh
नोटिफिकेशन की कॉपी.

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