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प्रदेश सरकार ने बढ़ाई हिमकेयर योजना में पंजीकरण और नवीनीकरण की तारीख

हिमाचल सरकार ने कोरोना काल में हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर) के नए कार्ड बनवाने और उसके नवीनीकरण की तिथि को बड़ा दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर) के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये के निशुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है. कार्ड बनाने और नवीनीकरण की तिथि 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी है.

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Published : Jun 30, 2020, 6:48 PM IST

हिमकेयर योजना
Himcare scheme

शिमला: सरकार ने कोरोना काल में हिमकेयर के नए कार्ड बनवाने और उसके नवीनीकरण की तिथि को बड़ा दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर) के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये के निशुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है.

वर्तमान में इसके अंतर्गत 5.50 लाख परिवार शामिल हैं और 201 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, जिनमें से 63 निजी अस्पताल हैं. इस योजना के अंतर्गत 90,969 लाभार्थियों ने 81.64 करोड़ रुपये से अधिक के निशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है.

आरडी धीमान ने बताया कि जो परिवार इस योजना के अंतर्गत कार्ड नहीं बनवा सके थे, उनके लिए पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी, 2020 से दोबारा आरंभ किया गया और अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक थी. कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्ड बनाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी थी.

इस अवधि में 76,660 नए परिवारों ने पंजीकरण करवाया और 73,331 परिवारों ने नवीनीकरण करवाया है. कोरोना वायरस के कारण बहुत से कार्डधारक नवीनीकरण नहीं करवा सके हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए कार्ड बनवाने और नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी है.

जिन परिवारों के कार्ड की अवधि 30 जून, 2020 तक समाप्त हो गई है, वह परिवार योजना के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2020 से पहले नवीनीकरण करवा सकते हैं और नए परिवार भी 15 जुलाई, 2020 तक कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 के बाद समाप्त हो रही है, वह पॉलीसी अवधि पूरी होने अर्थात 365 दिन की अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण करवा सकते हैं.

लाभार्थी विभाग की वेबसाइट या नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क लोक मित्र केंद्र में जमा करवाना होगा. योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार की ओर से निर्धारित दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है.

श्रेणियों के आधार पर निर्धारित दस्तावेजों की सूची विभाग की वैबसाइट पर दी गई है और योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रीमियम शून्य रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक है.आरडी धीमान ने बताया कि जिन परिवारों के कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 को समाप्त हो गई है, उनके लिए नवीनीकरण का अंतिम अवसर है.

अगर वह अपने कार्डों का नवीनीकरण 15 जुलाई, 2020 से पहले नहीं करवाते हैं तो वह जनवरी माह से पहले नवीनीकरण नहीं करवा सकेंगे और अगर उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो निशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण करवाएं ताकि बीमारी के समय उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और योजना के अन्तर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त हो करें.

शिमला: सरकार ने कोरोना काल में हिमकेयर के नए कार्ड बनवाने और उसके नवीनीकरण की तिथि को बड़ा दिया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को बताया कि हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर) के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये के निशुल्क ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है.

वर्तमान में इसके अंतर्गत 5.50 लाख परिवार शामिल हैं और 201 अस्पताल योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, जिनमें से 63 निजी अस्पताल हैं. इस योजना के अंतर्गत 90,969 लाभार्थियों ने 81.64 करोड़ रुपये से अधिक के निशुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है.

आरडी धीमान ने बताया कि जो परिवार इस योजना के अंतर्गत कार्ड नहीं बनवा सके थे, उनके लिए पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी, 2020 से दोबारा आरंभ किया गया और अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक थी. कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कार्ड बनाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी थी.

इस अवधि में 76,660 नए परिवारों ने पंजीकरण करवाया और 73,331 परिवारों ने नवीनीकरण करवाया है. कोरोना वायरस के कारण बहुत से कार्डधारक नवीनीकरण नहीं करवा सके हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए कार्ड बनवाने और नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 15 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दी है.

जिन परिवारों के कार्ड की अवधि 30 जून, 2020 तक समाप्त हो गई है, वह परिवार योजना के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2020 से पहले नवीनीकरण करवा सकते हैं और नए परिवार भी 15 जुलाई, 2020 तक कार्ड बनवा सकते हैं. इसके अतिरिक्त जिन कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 के बाद समाप्त हो रही है, वह पॉलीसी अवधि पूरी होने अर्थात 365 दिन की अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण करवा सकते हैं.

लाभार्थी विभाग की वेबसाइट या नजदीकी लोक मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीकरण/नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क लोक मित्र केंद्र में जमा करवाना होगा. योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार की ओर से निर्धारित दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है.

श्रेणियों के आधार पर निर्धारित दस्तावेजों की सूची विभाग की वैबसाइट पर दी गई है और योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रीमियम शून्य रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक है.आरडी धीमान ने बताया कि जिन परिवारों के कार्डों की अवधि 30 जून, 2020 को समाप्त हो गई है, उनके लिए नवीनीकरण का अंतिम अवसर है.

अगर वह अपने कार्डों का नवीनीकरण 15 जुलाई, 2020 से पहले नहीं करवाते हैं तो वह जनवरी माह से पहले नवीनीकरण नहीं करवा सकेंगे और अगर उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ती है तो निशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि सभी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण करवाएं ताकि बीमारी के समय उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और योजना के अन्तर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त हो करें.

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