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रामपुर: नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने का मामला, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार का लगाया जुर्माना

नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने के एक मामले में रामपुर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. वहीं, आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने का मामला
नाबालिग को भगाकर बलात्कार करने का मामला
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Published : Mar 20, 2023, 4:52 PM IST

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर पॉक्सो कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील पुत्र, तुल बहादुर निवासी, R-Z-126 गली नंबर 2 डाबली दक्षिण पश्चिम दिल्ली को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप सिद्ध होने पर 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2020 में पीड़िता नवीं कक्षा में पढ़ रही थी. 20 सितंबर 2020 को पीड़िता दुध देने डेयरी फॉर्म गई थी. लेकिन वह वापिस घर न आई.

पीड़िता के पिता ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी. पुलिस ने जांच में पाया कि पिता के जिस फोन का इस्तेमाल पीड़िता ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करती थी की उसी फोन से उसकी बात आरोपी से भी होती थी. इसके अलावा आरोपी ने भी पीड़िता को एक फोन दिया हुआ था. पुलिस ने जब जांच की तो पता चला की फोन की लोकेशन दिल्ली आ रही थी. जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया तो आरोपी ने बताय कि वह लड़की के साथ है और उसे लेकर शिमला आ रहा है.

पुलिस ने इसकी सूचना लड़की के परिवार वालों को दी और बताया कि आरोपी उसे लेकर वापिस शिमला आ रहा है. जिसके बाद पुलिस की टीम व पिता भी दोनों की तलाश में दिल्ली की ओर रवाना हुए. रास्ते में परमाणु के समीप पुलिस को दोनों मिले, जहां पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. पूछताछ मे पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे मोबाईल फोन दे रखा था तथा 20 सितंबर 2020 को वह उसे अपने साथ दिल्ली ले गया. जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया.

आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन में कुल 20 गवाह अदालत में पेश किए और सभी आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब रहे. पीड़िता जिसकी उम्र उस वक्त 14 वर्ष की थी, को भगाने व बलात्कार के जुर्म साबित होने पर आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई.

ये भी पढ़ें: कुल्लू के कसोल में करंट लगने से कर्मचारी की मौत, पोल लगाते समय बिजली की लाइन पर गिरा खंभा

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर पॉक्सो कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील पुत्र, तुल बहादुर निवासी, R-Z-126 गली नंबर 2 डाबली दक्षिण पश्चिम दिल्ली को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप सिद्ध होने पर 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2020 में पीड़िता नवीं कक्षा में पढ़ रही थी. 20 सितंबर 2020 को पीड़िता दुध देने डेयरी फॉर्म गई थी. लेकिन वह वापिस घर न आई.

पीड़िता के पिता ने उसकी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी. पुलिस ने जांच में पाया कि पिता के जिस फोन का इस्तेमाल पीड़िता ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करती थी की उसी फोन से उसकी बात आरोपी से भी होती थी. इसके अलावा आरोपी ने भी पीड़िता को एक फोन दिया हुआ था. पुलिस ने जब जांच की तो पता चला की फोन की लोकेशन दिल्ली आ रही थी. जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क किया तो आरोपी ने बताय कि वह लड़की के साथ है और उसे लेकर शिमला आ रहा है.

पुलिस ने इसकी सूचना लड़की के परिवार वालों को दी और बताया कि आरोपी उसे लेकर वापिस शिमला आ रहा है. जिसके बाद पुलिस की टीम व पिता भी दोनों की तलाश में दिल्ली की ओर रवाना हुए. रास्ते में परमाणु के समीप पुलिस को दोनों मिले, जहां पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. पूछताछ मे पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे मोबाईल फोन दे रखा था तथा 20 सितंबर 2020 को वह उसे अपने साथ दिल्ली ले गया. जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया.

आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन में कुल 20 गवाह अदालत में पेश किए और सभी आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब रहे. पीड़िता जिसकी उम्र उस वक्त 14 वर्ष की थी, को भगाने व बलात्कार के जुर्म साबित होने पर आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई.

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