मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के आरोपी को 9 साल बाद 6 वर्ष कठोर कारावास के साथ 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल होता है तो अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा काटनी होगी. जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई, वह दिल्ली का रहने वाला है.
18 फरवरी 2014 का मामला: जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 फरवरी 2014 को शाम 4 बजे अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ गोहर से बग्गी के मध्य लवान गलू में नाकाबंदी पर मौजूद थे. इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल गोहर की तरफ से बग्गी की तरफ जा रहा था. उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर वह एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा.
पीछे मुड़कर भागने लगा था आरोपी: उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने थोड़ी दूरी में पकड़ लिया. अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति को पीछे की तरफ मुड़कर भागने का कारण पूछने पर वह कुछ संतोषजनक जबाब नहीं दे सका. शक के आधार पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से 620 ग्राम चरस बरामद की गई. जिस पर सोमवीर उर्फ़ सोनू के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज किया गया. इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह द्वारा अमल में लाई गई थी.
सात गवाहों ने दी गवाही: छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी ने अदालत में दायर किया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 7 गवाहों के ब्यान दर्ज किए थे. अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने सोमवीर उर्फ़ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सेक्टर 16बी, द्वारिका नई दिल्ली को 620 ग्राम चरस रखने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी.
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