सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में अनलॉक-2 में लापरवाही से घूमना अब भारी पड़ सकता है. प्रदेश के आठ जिलों में कोविड-19 के नियमों में सख्ती करते हुए मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.
कई जिलों में मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन की जेल भी हो सकती है. शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों ने मास्क पहनने को लेकर सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल और किन्नौर के उपायुक्तों ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है.
इसी कड़ी में शुक्रवार को मंडी जिला की सुंदरनगर पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ी पर स्पीकर लगा सुचना देते हुए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया और हिदायत दी गई कि अगर कोई भी सरकार की जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
जानकारी देते हुए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह ने बताया कि लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सरकार की दी हुई एडवाइजरी का पालन करें. शुक्रवार को शहर के बीचों बीच लोगों को पुलिस के माध्यम से मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया है. अगर फिर भी लोग सरकार की दी हुई एडवाइजरी का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ 500 से 5000 रुपये के बीच जुर्माना वसूला जाएगा.
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