तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को तमिलनाडु में राज्य के अस्पतालों से अवैध रूप से फेंके गए चिकित्सा अपशिष्ट पर एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति बच्चू कुरियन थॉमस और न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की खंडपीठ ने केरल सरकार से 10 जनवरी के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन पर उठाए गए कदमों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. बता दें कि आरसीसी और उल्लूर के एक अन्य अस्पताल से सिरिंज, पीपीई किट और चिकित्सा दस्तावेजों सहित चिकित्सा अपशिष्ट तिरुनेलवेली में विभिन्न स्थानों पर फेंका हुआ पाया गया.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के हस्तक्षेप के बाद केरल के अधिकारियों की निगरानी में कचरे को हटाया गया. बता दें कि एनजीटी ने केरल को 23 दिसंबर तक कचरा हटाने का निर्देश दिया था. इस बीच, उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम के पोन्नुरुन्नी में एक आंगनवाड़ी में बच्चों को कथित तौर पर भोजन विषाक्तता की घटना पर कोच्चि निगम से रिपोर्ट भी मांगी है.
साथ ही कोर्ट ने कोच्चि निगम सचिव को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने न्यायमित्र को घटनास्थल का दौरा करने, स्थिति का आकलन करने और न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. दो दिन पहले पोन्नुरुन्नी की एक आंगनवाड़ी में 12 बच्चों को भोजन विषाक्तता का सामना करना पड़ा था और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराया जाने वाला पेयजल दूषित था.
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