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Mandi Chitta Case: चिट्टा रखने के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 8, 2023, 9:36 AM IST

मंडी जिले में चिट्टे के रखने का आरोप सिद्ध हो जाने पर बल्ह को राजकुमार को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 10 साल के कठोर कारासावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा. आरोपी के खिलाफ साल 2021 में मामला दर्ज हुआ था. (Mandi Crime News) (Mandi Chitta Case)

Mandi Chitta Case
मंडी चिट्टा मामले में आरोपी को सजा

मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चिट्टा रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजकुमार उर्फ राहुल को सजा सुनाई है. आरोपी को एनडीपीएस एक्ट 21 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं. आरोपी राजकुमार, बल्ह के कुम्मी का रहने वाला है.

साल 2021 का मामला: मामले की जानकारी देते हुए विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी ने बताया कि 18 जून 2021 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी नेकराम अपने पुलिस दल के साथ गश्त पर थे. तभी सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने पुराने मकान में चिट्टे का भंडारण करता और बेचता है. अगर मकान में रेड की जाती है को भारी मात्रा में चिट्टा मिलने की पूरी संभावना है. इसके बाद 18 जून को शाम 4 बजे आरोपी के रिहायशी मकान में तलाशी शुरू की गई तो वहां से पुलिस ने 19.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में केस दर्ज किया गया.

18 गवाहों के बयान दर्ज: मामले की जांच पूरी होने पर आरोपी राजकुमार के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजकुमार को 19.60 ग्राम चिट्टा रखने का दोषी पाया और 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढे़ं: Mandi Charas Smuggling Case: चरस रखने के आरोपी को मंडी अदालत ने सुनाई 12 साल की सजा, 2022 का है मामला

मंडी: विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चिट्टा रखने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजकुमार उर्फ राहुल को सजा सुनाई है. आरोपी को एनडीपीएस एक्ट 21 के अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए हैं. आरोपी राजकुमार, बल्ह के कुम्मी का रहने वाला है.

साल 2021 का मामला: मामले की जानकारी देते हुए विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी ने बताया कि 18 जून 2021 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी नेकराम अपने पुलिस दल के साथ गश्त पर थे. तभी सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने पुराने मकान में चिट्टे का भंडारण करता और बेचता है. अगर मकान में रेड की जाती है को भारी मात्रा में चिट्टा मिलने की पूरी संभावना है. इसके बाद 18 जून को शाम 4 बजे आरोपी के रिहायशी मकान में तलाशी शुरू की गई तो वहां से पुलिस ने 19.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया. इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में केस दर्ज किया गया.

18 गवाहों के बयान दर्ज: मामले की जांच पूरी होने पर आरोपी राजकुमार के विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा चालान अदालत में दायर किया गया. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजकुमार को 19.60 ग्राम चिट्टा रखने का दोषी पाया और 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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