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आनी के दो गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, DC कुल्लू ने जारी किए आदेश

उपमंडल आनी के मंडार और फरबोग गांव को कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है. रोपा पंचायत के इन गांवों में कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार रोपा पंचायत के कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया गया है.

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Published : Aug 13, 2020, 5:29 PM IST

DC kullu
DC kullu

कुल्लू: देश के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ते ही जा रहा है. प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के मंडार और फरबोग गांव को कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है.

रोपा पंचायत के इन गांवों में कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार रोपा पंचायत के कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया गया है. पंचायत के वार्ड नं. 1 के मंडार और फरबोग गांव को कंटेनमेंट जोन और बचे हुए वार्ड नं 1 के क्षेत्र को बफर जोन में शामिल किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे. इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: KNH पर बड़ी लापरवाही के आरोप, डिलीवरी के दौरान नवजात के शरीर पर आई चोटें

कुल्लू: देश के साथ-साथ प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ते ही जा रहा है. प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिला कुल्लू के उपमंडल आनी के मंडार और फरबोग गांव को कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित किया गया है.

रोपा पंचायत के इन गांवों में कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार रोपा पंचायत के कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया गया है. पंचायत के वार्ड नं. 1 के मंडार और फरबोग गांव को कंटेनमेंट जोन और बचे हुए वार्ड नं 1 के क्षेत्र को बफर जोन में शामिल किया गया है.

इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है. जिला दंडाधिकारी की तरफ से जारी आदेशों को अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी.

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे. इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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