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कांगड़ा: 10 मई से सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, डीसी ने जारी किए दिशा निर्देश

कांगड़ा जिला में 10 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक खाद्य वस्तुएं की दुकानें खुली रहेंगी. जिसमें सब्जी, दूध, दही, राशन इत्यादि की ही दुकानें शामिल हैं. कांगड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगी केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी.

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Published : May 9, 2021, 9:21 PM IST

कांगड़ा: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला कांगड़ा में 10 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक खाद्य वस्तुएं की दुकानें खुली रहेंगी. जिसमें सब्जी, दूध, दही, राशन इत्यादि की ही दुकानें शामिल हैं. कांगड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगी केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी.

शादी समारोहों और संस्कार में केवल 20 लोगों की अनुमति

वहीं, निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी. साथ ही साथ शादी समारोहों और संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे. शादी में शामिल होने वाले लोगों की सूची पंचायत प्रधान तथा एसडीएम कार्यालय में देना जरूरी होगा.

निर्माण कार्य करेंगे जारी

उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे. केवल वर्क फ्रॉम होम होगा, जबकि निर्माण कार्य जारी रहेंगे. इस के लिए मजदूरों को निर्माण स्थल पर रहने का इंतजाम हो या फिर पैदल निर्माण स्थल तक पहुंचने की सुविधा हो.

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जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी. उपायुक्त ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर काम चलते रहेंगे. इसके अलावा सभी मनोरंजन गतिविधियों सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंगपुल आदि को बंद रखा जाएंगा.

शराब ठेके, अहाता, बार इत्यादि बंद रहेंगे. इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे.

ई-पास पर पंजीकरण करवाना जरुरी
उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी जबकि अब एनएच के किनारे स्थित ढाबे ही खुल सकते हैं. बाहर से आने वालों को कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरुरी होगा.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में सोमवार से सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेंगी दुकानें, यहां जानें अपने जिला का समय

कांगड़ा: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला कांगड़ा में 10 मई को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक खाद्य वस्तुएं की दुकानें खुली रहेंगी. जिसमें सब्जी, दूध, दही, राशन इत्यादि की ही दुकानें शामिल हैं. कांगड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगी केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी.

शादी समारोहों और संस्कार में केवल 20 लोगों की अनुमति

वहीं, निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी. साथ ही साथ शादी समारोहों और संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे. शादी में शामिल होने वाले लोगों की सूची पंचायत प्रधान तथा एसडीएम कार्यालय में देना जरूरी होगा.

निर्माण कार्य करेंगे जारी

उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे. केवल वर्क फ्रॉम होम होगा, जबकि निर्माण कार्य जारी रहेंगे. इस के लिए मजदूरों को निर्माण स्थल पर रहने का इंतजाम हो या फिर पैदल निर्माण स्थल तक पहुंचने की सुविधा हो.

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जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी. उपायुक्त ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर काम चलते रहेंगे. इसके अलावा सभी मनोरंजन गतिविधियों सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंगपुल आदि को बंद रखा जाएंगा.

शराब ठेके, अहाता, बार इत्यादि बंद रहेंगे. इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें भी खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे.

ई-पास पर पंजीकरण करवाना जरुरी
उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल, केरोसिन, एलपीजी की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी जबकि अब एनएच के किनारे स्थित ढाबे ही खुल सकते हैं. बाहर से आने वालों को कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरुरी होगा.

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