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चंबा: हरिपुर पंचायत में भंडार का कंटेनमेंट जोन व सिद्धपुरा वार्ड को बफर जोन में शामिल

चंबा शहर के साथ हरिपुर पंचायत में कोरोना का मामला सामने आने के बाद भंडारका कंटेनमेंट जोन व सिद्धपुरा वार्ड को बफर जोन में शामिल किया गया है. कंटेनमेंट जोन में लोगों को अंदर से बाहर व बाहर से अंदर आने पर रोक लगाई गई है. सभी लोगों को जरूरत के अनुसार सामान मुहैया करवाया जाएगा.

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Published : Aug 19, 2020, 12:41 PM IST

एसडीएम चंबा
एसडीएम चंबा

चंबा: चंबा शहर के साथ हरिपुर पंचायत में कोरोना का मामला सामने आने के बाद क्षेत्रों को कंटेंनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं. भंडारका कंटेनमेंट जोन व सिद्धपुरा वार्ड को बफर जोन में शामिल किया गया है. स्थानीय लोगों को कोरोना का मामला सामने आने के बाद घरों में रहने की सलाह दी गई है. कंटेनमेंट जोन में वाहनों व लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

कंटेनमेंट जोन में लोगों को अंदर से बाहर व बाहर से अंदर आने पर रोक लगाई गई है. सार्वजनिक स्थलों पर भी आने जाने की रोक रहेगी. लोगों को खाद्य सामग्री, राशन, दवाईयां और अन्य सभी जरूरी वस्तुओं की अपूर्ती प्रशासन की ओर से घरों पर ही की जाएगी. सभी लोगों को जरूरत के अनुसार सामान मुहैया करवाया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में आने और जाने के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाएगा. आवश्यक सेवाएं देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए है. अधिकारी सभी अवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी.

पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष का आरोप: कोरोनाकाल में सुसाइड कर रहे लोग, कुंभकर्णीय नींद सोई सरकार

चंबा: चंबा शहर के साथ हरिपुर पंचायत में कोरोना का मामला सामने आने के बाद क्षेत्रों को कंटेंनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं. भंडारका कंटेनमेंट जोन व सिद्धपुरा वार्ड को बफर जोन में शामिल किया गया है. स्थानीय लोगों को कोरोना का मामला सामने आने के बाद घरों में रहने की सलाह दी गई है. कंटेनमेंट जोन में वाहनों व लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

कंटेनमेंट जोन में लोगों को अंदर से बाहर व बाहर से अंदर आने पर रोक लगाई गई है. सार्वजनिक स्थलों पर भी आने जाने की रोक रहेगी. लोगों को खाद्य सामग्री, राशन, दवाईयां और अन्य सभी जरूरी वस्तुओं की अपूर्ती प्रशासन की ओर से घरों पर ही की जाएगी. सभी लोगों को जरूरत के अनुसार सामान मुहैया करवाया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में आने और जाने के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाएगा. आवश्यक सेवाएं देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए है. अधिकारी सभी अवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे. क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी.

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