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हिमाचल HC का बड़ा फैसला, HPCA के खिलाफ मामला खत्म

हिमाचल हाईकोर्ट में एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति को लेकर लंबित मामला खत्म हो गया है.

एचपीसीए (फाइल फोटो)
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Published : Mar 25, 2019, 9:18 PM IST

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट में एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति को लेकर लंबित मामला खत्म हो गया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रार के 17 जनवरी 2019 के आदेशों के मद्देनजर यह मामला निष्प्राय हो गया है.

hpca (file photo)
एचपीसीए (फाइल फोटो)

इस मामले में एचपीसीए ने रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वाराएचपीसीए के ऊपर प्रशासक की नियुक्ति करने के 7 सितंबर 2013 के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सरकार ने 26 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था. मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने संपत्तियों को जब्त करने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी थी.

इसके पश्चात सरकार ने खुद ही लीज रद्द करने वाले अपने फैसले को वापस ले लिया था. इसके बाद हाईकोर्ट में केवल एक मुद्दे को लेकर यह याचिका लंबित थी. हाईकोर्ट के समक्ष एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति पर फैसला आना था. 17 जनवरी 2019 को रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति वाले आदेश को भी वापस ले लिया. जिस कारण हाईकोर्ट में यह मामला निष्प्राय हो गया.

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट में एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति को लेकर लंबित मामला खत्म हो गया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रार के 17 जनवरी 2019 के आदेशों के मद्देनजर यह मामला निष्प्राय हो गया है.

hpca (file photo)
एचपीसीए (फाइल फोटो)

इस मामले में एचपीसीए ने रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वाराएचपीसीए के ऊपर प्रशासक की नियुक्ति करने के 7 सितंबर 2013 के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सरकार ने 26 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था. मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने संपत्तियों को जब्त करने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी थी.

इसके पश्चात सरकार ने खुद ही लीज रद्द करने वाले अपने फैसले को वापस ले लिया था. इसके बाद हाईकोर्ट में केवल एक मुद्दे को लेकर यह याचिका लंबित थी. हाईकोर्ट के समक्ष एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति पर फैसला आना था. 17 जनवरी 2019 को रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति वाले आदेश को भी वापस ले लिया. जिस कारण हाईकोर्ट में यह मामला निष्प्राय हो गया.

शिमला। एच् पी सी ऐ के खिलाफ मामला खत्म।
प्रदेश हाईकोर्ट में एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति को लेकर लंबित मामला खत्म हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सोसाइटीज रजिस्ट्रार के 17 जनवरी 2019 के आदेशों के मद्देनजर यह मामला निष्प्राय हो गया है। इस मामले में एचपीसीए ने रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा  एचपीसीए के ऊपर प्रशासक की नियुक्ति करने के 7 सितम्बर 2013 के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने 26 अक्तूबर 2013 को एचपीसीए की सम्पतियों को भी जब्त कर लिया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर हाईकोर्ट ने सम्पतियों को जब्त करने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी थी। इसके पश्चात सरकार ने खुद ही लीज रद्द करने वाले अपने फैसले को वापिस ले लिया था। जिसके पश्चात हाईकोर्ट में केवल एक मुद्दे को लेकर यह याचिका लम्बित थी। हाईकोर्ट के समक्ष एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति पर फैसला आना था। 17 जनवरी 2019 को रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने एचपीसीए पर प्रशासक की नियुक्ति वाले आदेश को भी वापिस ले लिया। जिस कारण हाईकोर्ट में यह मामला निष्प्राय (infructuous) हो गया।
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