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जल्द भरे जाएंगे स्टाफ नर्सिस के खाली पद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हाईकोर्ट ने जारी किये आदेश

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हाईकोर्ट के आदेश 10 दिनों में मुख्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी स्टाफ नर्सिस के खाली पद भरने को स्वीकृति

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Published : Apr 11, 2019, 8:00 PM IST

Updated : Apr 11, 2019, 8:52 PM IST

हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 10 दिनों में स्टाफ नर्सिस के 714 पद भरने पर स्वीकृति देने के आदेश जारी किये हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सिस के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के अधिकार से वंचित हो रही है. राज्य सरकार द्वारा जनहित में की जा रही नर्सिस की भर्ती में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होती.

बता दें कि राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिये भेज दिया था. इसी वजह से खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं.

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए हैं.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो दो हफ्तों के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर नर्सिस की भर्ती के बारे में अदालत को अवगत करवाए. इस मामले में सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश भर में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है.

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 10 दिनों में स्टाफ नर्सिस के 714 पद भरने पर स्वीकृति देने के आदेश जारी किये हैं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सिस के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के अधिकार से वंचित हो रही है. राज्य सरकार द्वारा जनहित में की जा रही नर्सिस की भर्ती में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होती.

बता दें कि राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिये भेज दिया था. इसी वजह से खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं.

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए हैं.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो दो हफ्तों के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर नर्सिस की भर्ती के बारे में अदालत को अवगत करवाए. इस मामले में सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश भर में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है.

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश दिए है कि वह दस दिनों के भीतर स्टाफ नर्सों के 714 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान करे I मुख्य न्यायाधीश सूर्या कान्त औऱ न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सों के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के  अधिकार से वंचित हो रही है इसलिए राज्य सरकार द्वारा जनहित में की जा रही नर्सों की भर्ती  में चुनाव आचार सहिंता बाधक नहीं होती I चुंकि राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सो के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमो के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिया भेज दिया था इसलिए खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए है I राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया की हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए  स्टाफ नर्सो के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए है I हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह दो सप्ताह के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर नर्सों की भर्ती बारे अदालत को अवगत करवाये I  सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है।
ज्ञात रहे कि प्रदेश भर में डॉक्टर और स्टाफ नर्सो की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है।
Last Updated : Apr 11, 2019, 8:52 PM IST
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