शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 10 दिनों में स्टाफ नर्सिस के 714 पद भरने पर स्वीकृति देने के आदेश जारी किये हैं.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सिस के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के अधिकार से वंचित हो रही है. राज्य सरकार द्वारा जनहित में की जा रही नर्सिस की भर्ती में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होती.
बता दें कि राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिये भेज दिया था. इसी वजह से खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं.
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए स्टाफ नर्सिस के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए हैं.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो दो हफ्तों के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर नर्सिस की भर्ती के बारे में अदालत को अवगत करवाए. इस मामले में सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश भर में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है.