ऊनाः हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. लोकहित में आगामी आदेश तक पूरा प्रदेश लॉकडाउन रहेगा. जिसकी जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त संदीप कुमार कहा कि इस अवधि में लोगों को घर पर ही रहना होगा. अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें. इसके लिए भी एक परिवार से एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकेगा.
डीसी ने कहा कि मेडिकल व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहीं, बस, टैक्सी व ऑटो जैसी परिवहन सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी. उन्होंने कहा कि जिला में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों और लोगों की भीड़ जमा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.
अनिवार्य सेवाओं व उनके उत्पादन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक पर रोक नहीं होगी. बिजली, पानी और नगर निगम की सेवाएं, बैंक और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, मीट, मछली, डिपार्टमेंटल स्टोर, अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, इमरजेंसी व जरूरी काम देख रहे कर्मचारियों एवं लॉ एवं ऑर्डर की स्थिति संभाल रहे कर्मचारियों को इन आदेशों से छूट दी गई है.
उन्होंने कहा कि जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई होगी. उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि जिला में जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक उपयोग जैसे बिजली बिल, पानी आदि के भुगतान की तिथि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्थगित करने का निर्णय लिया गया हैं.
इसलिए लोग बिलों के भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाएं. विदेश से लौटे व्यक्तियों का पंजीकरण होगा डीसी ने कहा कि 9 मार्च के बाद विदेश से लौटे लोगों को अनिवार्य रूप से टोल फ्री नंबर 104 पर पंजीकरण करवाना होगा. आदेश न मानने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
लॉकडाउन को लेकर डीसी ऊना ने लोगों को घरों में रहने के आदेश दिए हैं. साथ ही अगर कोई व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के बाहर पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त करवाई करेगी. साथ जनता से इस संकट की घड़ी में सहयोग करने की अपील की है.
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