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'न्यू टाउन बद्दी' डेवलेपर्स आवंटियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल, रेरा ने लगाया जुर्माना

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Published : Nov 6, 2020, 6:14 PM IST

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने सोलन के न्यू टाउन बद्दी के प्रमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है. प्रमोटर के खिलाफ दो आवंटियों ने रेरा से शिकायत की थी. प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता को अदायगी करने और जुर्माने की राशि जमा करवाने तक इस परियोजना से संबंधित डेवलेपर्स के बैंक खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई है.

Rera fined 25 lakhs on New Town Baddi developers
रेरा ने लगाया जुर्माना.

शिमला: न्यू टाउन बद्दी में आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल प्रमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. प्राधिकरण ने आवंटी संदीप कुमार और आदित्य कंसल ने रेरा में डेवलेपर्स के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद रेरा ने फैसला सुनाया है.

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों शिकायतकर्ता को डेवलेपर्स की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर फ्लैट और दुकान पर कब्जा नहीं दिया गया था. सुनवाई के दौरान आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल होने पर प्रोमोटर गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन पर यह जुर्माना लगाया गया है.

डेवलेपर्स के बैंक खातों से निकासी पर रोक

प्रवक्ता ने बताया कि संदीप कुमार ने गुप्ता प्राॅपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड सोलन में फ्लैट के लिए 9 लाख आठ हजार 980 रुपये और आदित्य कंसल ने 11 लाख 28 हजार रुपये की अदायगी की थी. डेवलेपर्स को यह राशि एसबीआई के ऋण दर की उच्चतम सीमा लागत और दो प्रतिशत अतिरिक्त दर के साथ अदा करनी होगी. साथ ही, प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता को अदायगी करने और जुर्माने की राशि जमा करवाने तक इस परियोजना से संबंधित डेवलेपर्स के बैंक खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई है.

प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि डेवलेपर्स ने गरीब खरीदारों से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा. जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं. आवासीय भवनों में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है.

रेरा ने डेवलेपर्स को दिए ये निर्देश

रेरा ने डेवलेपर्स प्रमोटर को आगामी तीन माह के भीतर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. डेवलेपर्स को स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार हरित क्षेत्र विकसित करने, मेन गेट स्थापित करने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था करने, सभी ब्लाॅक और सामान्य क्षेत्र में आंतरिक व बाहरी स्थल पर पेंटिंग करने, सभी ब्लाॅक में लिफ्ट कार्यशील करने, क्लब हाउस को सभी सुविधाओं के साथ पूरा करने के साथ ही पार्किंग क्षेत्र से अस्थायी कार्यालय को हटाने के निर्देश भी दिए हैं.

50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माना

प्राधिकरण का कहना है कि अगर डेवलेपर्स आगामी तीन माह के भीतर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा. प्राधिकरण ने गुप्ता प्राॅपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुभाष गुप्ता को रेरा की वेबसाइट पर यह शपथ-पत्र भी दायर करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें कम्पनी ने साल 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है.

दो माह के भीतर करना होगा कन्वेंस डीड का पंजीकरण

प्राधिकरण ने प्रतिवादी को रेरा पंजीकरण के तीन माह के भीतर परियोजना के लिए पूर्णतः व कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए. इसके पश्चात प्रतिवादी को आगामी दो माह के भीतर सभी आवंटियों के पक्ष में कन्वेंस डीड पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्राधिकरण ने प्रमोटर कम्पनी और इसके सभी निदेशकों को सभी आवंटियों जिन्होंने इस आदेश के पांच माह के भीतर पूरी अदायगी कर दी हो, उनके पक्ष में कन्वेंस डीड करने के निर्देश भी दिए.

शिमला: न्यू टाउन बद्दी में आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल प्रमोटर गुप्ता प्रॉपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है. प्राधिकरण ने आवंटी संदीप कुमार और आदित्य कंसल ने रेरा में डेवलेपर्स के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद रेरा ने फैसला सुनाया है.

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों शिकायतकर्ता को डेवलेपर्स की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर फ्लैट और दुकान पर कब्जा नहीं दिया गया था. सुनवाई के दौरान आवंटियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल होने पर प्रोमोटर गुप्ता प्राॅपर्टी डवेल्पर्ज प्राइवेट लिमिटेड बद्दी जिला सोलन पर यह जुर्माना लगाया गया है.

डेवलेपर्स के बैंक खातों से निकासी पर रोक

प्रवक्ता ने बताया कि संदीप कुमार ने गुप्ता प्राॅपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड सोलन में फ्लैट के लिए 9 लाख आठ हजार 980 रुपये और आदित्य कंसल ने 11 लाख 28 हजार रुपये की अदायगी की थी. डेवलेपर्स को यह राशि एसबीआई के ऋण दर की उच्चतम सीमा लागत और दो प्रतिशत अतिरिक्त दर के साथ अदा करनी होगी. साथ ही, प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता को अदायगी करने और जुर्माने की राशि जमा करवाने तक इस परियोजना से संबंधित डेवलेपर्स के बैंक खातों से किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई है.

प्राधिकरण ने साइट का निरीक्षण करने के उपरांत पाया कि डेवलेपर्स ने गरीब खरीदारों से धन एकत्रित किया और उन्हें स्वीकृत योजना के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहा. जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं. आवासीय भवनों में लिफ्ट पूरी तरह से कार्यशील नहीं है और स्वीकृत योजना के अनुसार हरित क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है.

रेरा ने डेवलेपर्स को दिए ये निर्देश

रेरा ने डेवलेपर्स प्रमोटर को आगामी तीन माह के भीतर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. डेवलेपर्स को स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार हरित क्षेत्र विकसित करने, मेन गेट स्थापित करने, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था करने, सभी ब्लाॅक और सामान्य क्षेत्र में आंतरिक व बाहरी स्थल पर पेंटिंग करने, सभी ब्लाॅक में लिफ्ट कार्यशील करने, क्लब हाउस को सभी सुविधाओं के साथ पूरा करने के साथ ही पार्किंग क्षेत्र से अस्थायी कार्यालय को हटाने के निर्देश भी दिए हैं.

50 लाख तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माना

प्राधिकरण का कहना है कि अगर डेवलेपर्स आगामी तीन माह के भीतर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो जुर्माना 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा. प्राधिकरण ने गुप्ता प्राॅपर्टी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुभाष गुप्ता को रेरा की वेबसाइट पर यह शपथ-पत्र भी दायर करने के निर्देश दिए हैं. जिसमें कम्पनी ने साल 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है.

दो माह के भीतर करना होगा कन्वेंस डीड का पंजीकरण

प्राधिकरण ने प्रतिवादी को रेरा पंजीकरण के तीन माह के भीतर परियोजना के लिए पूर्णतः व कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए. इसके पश्चात प्रतिवादी को आगामी दो माह के भीतर सभी आवंटियों के पक्ष में कन्वेंस डीड पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्राधिकरण ने प्रमोटर कम्पनी और इसके सभी निदेशकों को सभी आवंटियों जिन्होंने इस आदेश के पांच माह के भीतर पूरी अदायगी कर दी हो, उनके पक्ष में कन्वेंस डीड करने के निर्देश भी दिए.

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