कुल्लू: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी प्रकाश को 11 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जिला उप न्यायवादी जोगिन्दर सिंह सौक्टा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2016 को एसआई रिन्चेन ग्यालछन अन्य पुलिस जवानों के साथ चिल्ला मोड़ पर नाका पर मौजूद थी. सुबह करीब सवा 4 बजे एक व्यक्ति मणिकर्ण से भुंतर की ओर आ रहा था. इस दौरान वह नाके पर मौजूद पुलिस को देखकर घबरा गया.
शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोका. उसके पास हाथ में एक बैग था. पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उससे तीन पैकेट बरामद हुए, जिसमें चरस और भांग थी. इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसे तोलने पर इसका वजन 2.993 किलोग्राम पाया गया.
आरोपी के खिलाफ कुल्लू पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया. जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया. ट्रायल पूरी होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू ने प्रकाश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. अभियोजन ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के बीच बहस के उपरांत विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू नितिन कुमार ने प्रकाश को सजा सुनाई.
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