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SIRMAUR: राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों पर अज्ञात Facebook user पर लगाई देशद्रोह की धारा

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Published : Nov 12, 2021, 10:36 PM IST

नाहन में एक युवती के कथित फेसबुक अकाउंट(facebook account) से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक व देश विरोधी टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने अब देशद्रोह की धारा को भी शामिल कर लिया. पुलिस के मुताबिक ज्ञात फेसबुक यूजर(facebook user) के खिलाफ देशद्रोह की धारा को शामिल किया गया. वहीं, पुलिस सूत्रों की मानें तो इस मामले में फेसबुक से भी जानकारी मांगी गई है.

SIRMAUR
राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों पर लगाई देशद्रोह की धारा

नाहन: सिरमौर(SIRMAUR) जिले में हाल ही में एक युवती के कथित फेसबुक अकाउंट(facebook account) से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक व देश विरोधी टिप्पणियों के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है. लिहाजा अब पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह की धारा को भी शामिल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात फेसबुक यूजर(facebook user) के खिलाफ देशद्रोह की धारा को शामिल करके यह कार्रवाई अमल में लाई है. पुलिस सूत्रों की मानें तो इस मामले को लेकर फेसबुक से भी जानकारी मांगी है. पुलिस ने इस मामले में अब आईपीसी की धारा 124ए के अलावा 153ए धारा को भी जोड़ दिया.

दरअसल विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा दायर कर लिया था. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणियां भी की गई. इसके बाद पुलिस ने उस युवती को भी तलब किया, जिसके फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की गई थी. इस दौरान पुलिस ने युवती के बयान भी लिए है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का फेसबुक अकाउंट हैक(facebook account hack) किया गया है और उस अकाउंट से ऐसी पोस्ट डाली जाती रही, जिससे बवाल पैदा हो गया.


बताया जा रहा है कि युवती की इस मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट(clean chit) भी नहीं दी. ऐसे में फिलहाल अज्ञात फेसबुक यूजर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया. पहले आईपीसी की धारा 295ए में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी. थाना सदर के एसएचओ मानविंद्र ठाकुर ने बताया कि उक्त मामले में देशद्रोह की धारा 124ए के अलावा 153ए को भी शामिल किया गया. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी. बता दें कि इस मामले में हिंदू जागरण मंच ने भी पुलिस लाइन में सांकेतिक धरना दिया था.

ये भी पढ़ें :राज्यपाल ने केंद्र को बताई India-China border की वास्तविक स्थिति, 48 गांवों के लोगों को बनाना होगा सशक्त

नाहन: सिरमौर(SIRMAUR) जिले में हाल ही में एक युवती के कथित फेसबुक अकाउंट(facebook account) से देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक व देश विरोधी टिप्पणियों के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है. लिहाजा अब पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह की धारा को भी शामिल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने अज्ञात फेसबुक यूजर(facebook user) के खिलाफ देशद्रोह की धारा को शामिल करके यह कार्रवाई अमल में लाई है. पुलिस सूत्रों की मानें तो इस मामले को लेकर फेसबुक से भी जानकारी मांगी है. पुलिस ने इस मामले में अब आईपीसी की धारा 124ए के अलावा 153ए धारा को भी जोड़ दिया.

दरअसल विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा दायर कर लिया था. तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि फेसबुक पर देश विरोधी टिप्पणियां भी की गई. इसके बाद पुलिस ने उस युवती को भी तलब किया, जिसके फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड की गई थी. इस दौरान पुलिस ने युवती के बयान भी लिए है. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती का फेसबुक अकाउंट हैक(facebook account hack) किया गया है और उस अकाउंट से ऐसी पोस्ट डाली जाती रही, जिससे बवाल पैदा हो गया.


बताया जा रहा है कि युवती की इस मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट(clean chit) भी नहीं दी. ऐसे में फिलहाल अज्ञात फेसबुक यूजर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो गया. पहले आईपीसी की धारा 295ए में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी. थाना सदर के एसएचओ मानविंद्र ठाकुर ने बताया कि उक्त मामले में देशद्रोह की धारा 124ए के अलावा 153ए को भी शामिल किया गया. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में पुलिस अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी. बता दें कि इस मामले में हिंदू जागरण मंच ने भी पुलिस लाइन में सांकेतिक धरना दिया था.

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