मंडीः जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास निगम की ओर से जारी वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित युवओं से व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं.
यह जानकारी देते हुए प्रदेश एससी व एसटी विकास निगम मंडी के जिला प्रबंधक पीसी पराशर ने बताया कि उम्मीदवारों को मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक, स्टील फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटीशियन, हथकरघा, कटिंग टेलरिंग और कम्पयूटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पीसी पराशर ने बताया कि कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए 12वीं पास, मोटर मकैनिक व इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण के लिए 10वीं पास और अन्य प्रशिक्षणों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है.
उन्होंने बताया कि आवेदक जिला मंडी का स्थाई निवासी होना चाहिए. साथ ही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, उसके परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक न होनी चाहिए. वह आईआरडीपी/बीपीएल परिवार से सम्बन्धित हो. आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
इच्छुक आवेदक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र व दस्तवेजों की फोटोकॉपी सहित निगम के मंडी कार्याल में 31 अगस्त, 2020 तक जमा करवा सकता है. इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के फोन नंबर 01905-222127 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
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