मंडी: वैश्विक महामारी कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार 50 हजार की राहत राशि दे रही है. इसके तहत करसोग उपमंडल में भी कोविड-19 से जान गवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को राहत राशि दी जानी (himachal government providing 50 thousand rupees) है. इसके लिए प्रशासन ने ऐसे सभी परिवारों से आवेदन मांगे है, जिनके अपनो को कोरोना संक्रमण की वजह से जान गवानी पड़ी है. इसके लिए परिजन एसडीएम कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं.
राहत राशि पाने के लिए आवेदन के साथ मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी लगाना अनिवार्य (relief amount of 50000) रहेगा. इसके अतिरिक्त आवेदन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता की सत्यापित कॉपी, मृतक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट व अस्पताल में मृत्यु होने पर जारी की रिपोर्ट की सत्यापित कॉपी भी साथ लगानी जरूरी होगी.
प्रशासन ने लोगों की सुविधा व जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कानूनगो की ड्यूटी भी लगाई (corona in karsog) है. अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मृतक व्यक्तियों के परिजन अभिलेख कक्ष और मोबाइल नंबर 94183-87891 पर संपर्क कर सकते हैं. बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते करसोग उपमंडल में भी कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है. ऐसे में सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को 50 हजार की राहत राशि प्रदान की जा रही है.
एसडीएम करसोग सन्नी शर्मा (sdm karsog on relief amount) ने बताया कि कोविड-19 से जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है. उनके परिवारजनों के लिए सरकार ने 50 हजार की राहत राशि जारी करने का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि राहत राशि प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
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