ETV Bharat / city

KULLU: धर्म परिवर्तन के लिए पत्नी पर दबाव बनाता था पति, मामला दर्ज - religion conversion case kullu

कुल्लू में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति पर महिला का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने मामला दर्ज करवाया कि साल 2008 में उसकी शादी जसवंत राय के साथ परिवारों की आपसी रजामंदी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. वर्ष 2012-2013 में उसकी तैनाती कश्मीर के बांदीपूरा में हुई व परिवार वहां चला गया. वर्ष 2015 में इनके एक बेटी पैदा हुई. इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा व महिला को धमकाया कि यदि बेटी को हिन्दू धर्म सिखाया तो दोनों को खत्म कर देगा.

Religion conversion case in Kullu
फोटो.
author img

By

Published : Sep 21, 2021, 6:44 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति पर महिला का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. आरोपी व्यक्ति पार्वती जल विद्युत परियोजना में कार्यरत है और व्यक्ति की पत्नी ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने मामला दर्ज करवाया कि साल 2008 में उसकी शादी जसवंत राय के साथ परिवारों की आपसी रजामंदी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी.

जसवंत राय पंजाब के फगवाड़ा का रहने वाला है व एनएचपीसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है. वर्ष 2012-2013 में उसकी तैनाती कश्मीर के बांदीपूरा में हुई व परिवार वहां चला गया. वर्ष 2015 में इनके एक बेटी पैदा हुई. इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा व महिला को धमकाया कि यदि बेटी को हिन्दू धर्म सिखाया तो दोनों को खत्म कर देगा.

इसके बाद से लगातार महिला को मुस्लिम रिति-रिवाज पहनावा आदि अपनाने के लिए तंग करने लगा. वर्ष 2017 में दोबारा इसका तबादला पार्वती प्रोजेक्ट में हुआ व परिवार कश्मीर से (शमशी) आकर रहने लगा. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि उक्त व्यक्ति अपनी पत्नी व बेटी पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दवाव बनाने के लिए कई प्रकार से प्रताड़ना जारी रखी. चूंकि महिला गृहणी है. अतः उसको खर्चा आदि देना बंद करके भी दबाव बनाया.

अधिकारिक तौर पर पति ने जुलाई 2021 में धर्म बदलकर अपना नाम मोहम्मद जुनैद दर्ज करवा लिया, लेकिन महिला अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी. अतः उसने पुलिस के पास शिकायत की. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 4 और आईपीसी की धाराओं 506, 298 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में लागू किया गया व इसके प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लालच, दबाव, प्रताड़ना द्वारा धर्म-परिवर्तन करना या करवाना या प्रयास करना गैर जमानती जुर्म है.

ये भी पढ़ें- PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर संवाद करेंगे पीयूष गोयल, तीसरे और चौथे चरण की होगी शुरुआत

कुल्लू: जिला कुल्लू में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति पर महिला का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. आरोपी व्यक्ति पार्वती जल विद्युत परियोजना में कार्यरत है और व्यक्ति की पत्नी ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने मामला दर्ज करवाया कि साल 2008 में उसकी शादी जसवंत राय के साथ परिवारों की आपसी रजामंदी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी.

जसवंत राय पंजाब के फगवाड़ा का रहने वाला है व एनएचपीसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है. वर्ष 2012-2013 में उसकी तैनाती कश्मीर के बांदीपूरा में हुई व परिवार वहां चला गया. वर्ष 2015 में इनके एक बेटी पैदा हुई. इस बीच जसवंत राय मुस्लिम धर्म को मानने लगा व महिला को धमकाया कि यदि बेटी को हिन्दू धर्म सिखाया तो दोनों को खत्म कर देगा.

इसके बाद से लगातार महिला को मुस्लिम रिति-रिवाज पहनावा आदि अपनाने के लिए तंग करने लगा. वर्ष 2017 में दोबारा इसका तबादला पार्वती प्रोजेक्ट में हुआ व परिवार कश्मीर से (शमशी) आकर रहने लगा. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि उक्त व्यक्ति अपनी पत्नी व बेटी पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दवाव बनाने के लिए कई प्रकार से प्रताड़ना जारी रखी. चूंकि महिला गृहणी है. अतः उसको खर्चा आदि देना बंद करके भी दबाव बनाया.

अधिकारिक तौर पर पति ने जुलाई 2021 में धर्म बदलकर अपना नाम मोहम्मद जुनैद दर्ज करवा लिया, लेकिन महिला अपना धर्म नहीं बदलना चाहती थी. अतः उसने पुलिस के पास शिकायत की. एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 4 और आईपीसी की धाराओं 506, 298 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 2019 में लागू किया गया व इसके प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लालच, दबाव, प्रताड़ना द्वारा धर्म-परिवर्तन करना या करवाना या प्रयास करना गैर जमानती जुर्म है.

ये भी पढ़ें- PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर संवाद करेंगे पीयूष गोयल, तीसरे और चौथे चरण की होगी शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.