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धनेटा पंचायत के दो वार्डों कंटेनमेंट जोन घोषित, एसडीएम ने जारी किए आदेश - धनेटा पंचायत

धनेटा ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दो वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया हैं. एसडीएम ने आदेश जारी कर दिए है.

Two wards of Dhaneta Panchayat declared as Containment Zone
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Published : Aug 9, 2020, 2:24 PM IST

हमीरपुरः प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिला के धनेटा ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दो वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया हैं. एसडीएम नादौन विजय कुमार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेशों के अनुसार धनेटा पंचायत के वार्ड नंबर-2 गांव घलोल में बाबू की दुकान को जोड़ने वाले सड़क की दाईं ओर से गांव की सीमा तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 गांव बखरूं में केवल जितेंद्र कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन अंदर या बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी या आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही दी जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा. साथ ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा नहीं हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: सुखराम चौधरी और बलदेव तोमर के संक्रमित पाए जाने के बाद डॉ. बिंदल ने सभी कार्यक्रम किए रद्द

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने CM जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, बोले: BJP नेता प्रदेश में फैला रहे कोरोना

हमीरपुरः प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिला के धनेटा ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद दो वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया हैं. एसडीएम नादौन विजय कुमार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

आदेशों के अनुसार धनेटा पंचायत के वार्ड नंबर-2 गांव घलोल में बाबू की दुकान को जोड़ने वाले सड़क की दाईं ओर से गांव की सीमा तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 गांव बखरूं में केवल जितेंद्र कुमार के घर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति व वाहन अंदर या बाहर नहीं आ-जा सकेगा. सरकारी या आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी खत्म कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन की ओर से घर-द्वार पर ही दी जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा. साथ ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा नहीं हो सकेगा.

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