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मनी लांड्रिंग केस: मीसा भारती के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान - लालू यादव की बेटी मीसा भारती

पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें. पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

8000 करोड़ के मनी लाउंड्रिंग मामले में मीसा भारती के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया
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Published : Nov 2, 2019, 4:30 PM IST

Updated : Nov 2, 2019, 11:35 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.


इस केस में हैं 35 आरोपी
पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें. पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने 35 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. 35 आरोपियों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है. आरोपी 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं.

5 मार्च को मिली थी जमानत
5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. आपको बता दें कि इसी मामले में 25 जनवरी 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी. जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे. फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया.
ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है. ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.


इस केस में हैं 35 आरोपी
पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें. पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने 35 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. 35 आरोपियों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है. आरोपी 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं.

5 मार्च को मिली थी जमानत
5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. आपको बता दें कि इसी मामले में 25 जनवरी 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी. जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे. फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया.
ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है. ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को 23 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।



Body:पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपें।पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने 35 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। 35 आरोपियों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। 
5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। 6 जनवरी 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था । कोर्ट ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी । कोर्ट ने दोनों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी । दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।



Conclusion:आपको बता दें कि इसी मामले में 25 जनवरी 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी । जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपए में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया। 
ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था।
Last Updated : Nov 2, 2019, 11:35 PM IST
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