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यूपी कैबिनेट का फैसला, मॉब लिचिंग और दुष्कर्म पीड़ितों को जांच के पहले दिया जाएगा मुआवजा

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई. इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और मॉब लिचिंग समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. जाने कौन से है प्रस्ताव....

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Published : Sep 10, 2019, 8:26 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 4:12 AM IST

प्रेसवार्ता में जानकारी देते मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी के लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर भी कुछ बदलाव किये गये हैं. मॉब लिंचिंग और दुष्कर्म मामलें में पीड़ितों को जांच के बाद मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब 25 प्रतिशत तक मुआवजा जिलाधिकारी की संस्तुति पर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वह प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी.

प्रेसवार्ता में जानकारी देते मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह बताया कि

1 - प्रावधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान समेत अन्य डिग्री धारक भी परीक्षा में सम्मलित हो सकते हैं.

2-तहसीन एस पूना वाला की याचिका पर कोर्ट के निर्णय के आधार पर बदलाव किया गया है. पहले मामले की जांच समाप्त होने के बाद मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक जैसी अन्य घटनाओं की शुरुआती जांच के दौरान ही डीएम के निर्णय के आधार पर 25 फीसद राहत राशि दी जा सकेगी. .

3- सुपर-30 फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है. इसके साथ ही लालबहादुर शास्त्री पर आधारित ताशकंद फाइल्स फिल्म को टैक्स में छूट दी जाएगी. इस मामले में सीएम योगी ने पहले भी घोषणा की थी.

पढ़ेः यूपी उपचुनाव की तैयारी में जूटी BJP, सीएम योगी ने शाह से की मुलाकात

4- पहले 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता था, जिसकी धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है. इसपर एक गारंटी शुल्क .25 प्रतिशत रखा गया है, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

5-गुड़ खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है. इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है. पिछले वर्ष 31.20 करोड़ की हानि थी. वह अब 49.09 करोड़ की हानि होगी. लेकिन सरकार इसे प्रोत्साहन देने के लिए लागू कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि

6- साधारण धान का समर्थन मूल्य 1815, ग्रेड ए 1835 रुपये प्रति कुंतल 20 रुपये ढुलाई के लिए दिया जाता है. वहीं अब धान क्रय का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. इससे अधिक भी अगर धान आता है तो सरकार उसे भी खरीदेगी. 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी.

पढ़ेंः चुनावी तैयारियों में जुटी BJP, पीएम मोदी करेंगे रैलियों से प्रचार का आगाज

7- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का प्रत्यर्पण नीति - इसे कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जाएगा. निर्यात वर्ष 2025 तक 17 हजार 551 करोड़ से इसे दोगुना करने का लक्ष्य है, इसलिए यह नीति बनाई गई है.

8 - उत्तर प्रदेश मदिरा नीति - प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी - आन लाइन पोर्टल के मध्यम से अब काफी मात्रा के पवार एथनाल देंगे. इसके जरिये अवैध शराब पर रोक लगेगी. इससे रास्ते मे जो शराब निकाल लिया जाता था, वह अब नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि अब इसकी निगरानी जीपीएस प्रणाली से की जाएगी.

9- क्लस्टर फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस क्लस्टर में जितना भी उत्पादन होगा उसका 20 फीसद निर्यात किया जाएगा. निर्यात करने वाली यूनिट को किराए में सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी. हवाई मार्ग से भेजने पर 10 रुपये प्रति कुंतल और जल मार्ग से भेजने पर पांच रुपये प्रति कुंतल सरकर देगी. यूपी में 1800 क्लस्टर यूनिट खड़ी की जा रही है. एक क्लस्टर में कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि होगी.

पढ़ेंः 'कोई दूसरा देश मोदी की आलोचना करे, कांग्रेस उसका साथ नहीं देगी'

10- औरैया में बस स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. डेढ़ साल के अंदर इसका निर्माण करने की बात कही गई है. इसे बनाने में लगभग 4 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

11-महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है. वहीं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में गांधी के विचारों पर विशेष चर्चा होगी. दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे से तीन अक्टूबर की रात तक17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा होगी.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी के लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर भी कुछ बदलाव किये गये हैं. मॉब लिंचिंग और दुष्कर्म मामलें में पीड़ितों को जांच के बाद मुआवजा दिया जाता था लेकिन अब 25 प्रतिशत तक मुआवजा जिलाधिकारी की संस्तुति पर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वह प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी.

प्रेसवार्ता में जानकारी देते मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह बताया कि

1 - प्रावधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान समेत अन्य डिग्री धारक भी परीक्षा में सम्मलित हो सकते हैं.

2-तहसीन एस पूना वाला की याचिका पर कोर्ट के निर्णय के आधार पर बदलाव किया गया है. पहले मामले की जांच समाप्त होने के बाद मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब दुष्कर्म, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक जैसी अन्य घटनाओं की शुरुआती जांच के दौरान ही डीएम के निर्णय के आधार पर 25 फीसद राहत राशि दी जा सकेगी. .

3- सुपर-30 फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है. इसके साथ ही लालबहादुर शास्त्री पर आधारित ताशकंद फाइल्स फिल्म को टैक्स में छूट दी जाएगी. इस मामले में सीएम योगी ने पहले भी घोषणा की थी.

पढ़ेः यूपी उपचुनाव की तैयारी में जूटी BJP, सीएम योगी ने शाह से की मुलाकात

4- पहले 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता था, जिसकी धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है. इसपर एक गारंटी शुल्क .25 प्रतिशत रखा गया है, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

5-गुड़ खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है. इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है. पिछले वर्ष 31.20 करोड़ की हानि थी. वह अब 49.09 करोड़ की हानि होगी. लेकिन सरकार इसे प्रोत्साहन देने के लिए लागू कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि

6- साधारण धान का समर्थन मूल्य 1815, ग्रेड ए 1835 रुपये प्रति कुंतल 20 रुपये ढुलाई के लिए दिया जाता है. वहीं अब धान क्रय का लक्ष्य 55 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. इससे अधिक भी अगर धान आता है तो सरकार उसे भी खरीदेगी. 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में धनराशि ट्रांसफर हो जाएगी.

पढ़ेंः चुनावी तैयारियों में जुटी BJP, पीएम मोदी करेंगे रैलियों से प्रचार का आगाज

7- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का प्रत्यर्पण नीति - इसे कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया जाएगा. निर्यात वर्ष 2025 तक 17 हजार 551 करोड़ से इसे दोगुना करने का लक्ष्य है, इसलिए यह नीति बनाई गई है.

8 - उत्तर प्रदेश मदिरा नीति - प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी - आन लाइन पोर्टल के मध्यम से अब काफी मात्रा के पवार एथनाल देंगे. इसके जरिये अवैध शराब पर रोक लगेगी. इससे रास्ते मे जो शराब निकाल लिया जाता था, वह अब नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि अब इसकी निगरानी जीपीएस प्रणाली से की जाएगी.

9- क्लस्टर फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस क्लस्टर में जितना भी उत्पादन होगा उसका 20 फीसद निर्यात किया जाएगा. निर्यात करने वाली यूनिट को किराए में सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी. हवाई मार्ग से भेजने पर 10 रुपये प्रति कुंतल और जल मार्ग से भेजने पर पांच रुपये प्रति कुंतल सरकर देगी. यूपी में 1800 क्लस्टर यूनिट खड़ी की जा रही है. एक क्लस्टर में कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि होगी.

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10- औरैया में बस स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. डेढ़ साल के अंदर इसका निर्माण करने की बात कही गई है. इसे बनाने में लगभग 4 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

11-महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है. वहीं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में गांधी के विचारों पर विशेष चर्चा होगी. दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे से तीन अक्टूबर की रात तक17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा होगी.

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.LUCKNOW DES5
UP-CABINET
UP cabinet approves interim relief for rape, mob lynching victims
          Lucknow, Sep 10 (PTI) The Uttar Pradesh government on Tuesday decided to provide interim compensation to victims of rape, mob lynching and other such crimes.
          The decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath here.
          "It has been decided to provide interim compensation to victims of rape, mob lynching and other such crimes pending probe. A maximum of 25 per cent interim compensation will be provided on DM's report," UP government spokesperson Sidharth Nath Singh told reporters after the meeting.
          He said at present the compensation was provided only after the probe, depriving the victims of immediate relief.
          The proposal is in compliance with the Supreme Court judgment of July 17, 2018, in the Tehseen Poonawala vs Union of India case, he said.
          Asked about the amount of compensation to be provided to victims of mob lynching or their families, Singh said, "There are different categories. Lynchings are also in different categories and the compensation will be according to these."
          The SC had in its order said the state governments should give due regard to the nature of bodily injury, psychological injury and the loss of earning, including the loss of opportunities of employment, education and expenses incurred on account of legal and medical expenses.
          The said compensation must have a provision for interim relief to be paid to the victim/next of kin within a period of 30 days of the incident of mob violence/mob lynching.
          The cabinet also cleared the state GST concession to Hritik Roshan starrer 'Super 30', which is based on the life of the mathematician who runs the famed Super 30 programme in Patna for IIT aspirants.
          The chief minister also asked the department concerned to provide similar concession to the movie, 'The Tashkent Files', a thriller that revolves around the mysterious death of India's second Prime Minister Lal Bahadur Shastri and attempts to uncover if he had actually died a natural death. PTI ABN SMI
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Last Updated : Sep 30, 2019, 4:12 AM IST
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