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शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल को साकेत कोर्ट से मिली जमानत

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Published : Mar 7, 2020, 11:55 PM IST

सीएए प्रदर्शन के दौरान शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल बैंसला को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी. कोर्ट में कपिल के वकील ने कहा कि आवदेक पर उसके परिवार की जिम्मेदारी है और उसके फरार होने की आंशका नहीं है. पढ़ें पूरी खबर..

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नई दिल्ली : दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच गोली चलाने वाले व्यक्ति कपिल बैंसला को साकेत कोर्ट ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, हालांकि पुलिस ने उसकी जमानत याचिका का विरोध किया है.

पुलिस और आरोपी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बैंसला को जमानत दे दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, 'सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी कपिल बैंसला को 25,000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत दी जाती है.'

बैंसला के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की समाज में गहरी पैठ है और उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है. वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है.

आवेदन में आगे कहा गया कि आवेदक पर उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी है और उसे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है.

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया. उसने कहा कि बैंसला के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामला शुरुआती चरण में है. गत एक फरवरी को बैंसला ने शाहीन बाग में हवाई फायर किए थे.

पढ़ें : दिलबर नेगी हत्या मामले में शाहनवाज गिरफ्तार, शाहरुख की पिस्तौल बरामद

पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बैंसला ने 'जय श्री राम' का नारा लगाया था और कहा था, 'हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिन्दुओं की चलेगी'.

बता दें कि कपिल गुर्जर ने पिछली एक फरवरी को शाहीन बाग में हवा में फायरिंग की थी. लोगों ने कपिल गुर्जर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. कपिल गुर्जर दिल्ली के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है और अपने दोस्त से बंदूक उधार लेकर शाहीन बाग पहुंचा था.

नई दिल्ली : दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच गोली चलाने वाले व्यक्ति कपिल बैंसला को साकेत कोर्ट ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी, हालांकि पुलिस ने उसकी जमानत याचिका का विरोध किया है.

पुलिस और आरोपी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बैंसला को जमानत दे दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, 'सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी कपिल बैंसला को 25,000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत दी जाती है.'

बैंसला के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की समाज में गहरी पैठ है और उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है. वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है.

आवेदन में आगे कहा गया कि आवेदक पर उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी है और उसे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है.

पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया. उसने कहा कि बैंसला के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामला शुरुआती चरण में है. गत एक फरवरी को बैंसला ने शाहीन बाग में हवाई फायर किए थे.

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पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बैंसला ने 'जय श्री राम' का नारा लगाया था और कहा था, 'हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिन्दुओं की चलेगी'.

बता दें कि कपिल गुर्जर ने पिछली एक फरवरी को शाहीन बाग में हवा में फायरिंग की थी. लोगों ने कपिल गुर्जर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. कपिल गुर्जर दिल्ली के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है और अपने दोस्त से बंदूक उधार लेकर शाहीन बाग पहुंचा था.

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