बोधगया बम ब्लास्ट मामला: 3 दोषियों को उम्रकैद, 5 को दस साल जेल - बोधगया बम ब्लास्ट

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Published : Dec 17, 2021, 8:58 PM IST

पटना: बोधगया बम विस्फोट (Bodh Gaya Bomb Blast) मामले में एनआइए (NIA) के विशेष न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा की अदालत में आज 8 दोषियों को सजा सुनायी गयी है. दोषियों में अहमद अली उर्फ कालू, पैगम्बर शेख, नूर आलम मोमिन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. वहीं, दिलावर हुसैन, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहिन उर्फ तुहिन, आरिफ हुसैन उर्फ अतातुर्क उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह, अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फट्टू शेख को दस साल जेल की सजा सुनायी गयी है. एक अन्य अभियुक्त जहिदुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है. इसलिए उसपर फैसला लंबित है.

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