बेतिया: नरकटियागंज प्रखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी. सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है. हालांकि जिला प्रशासन ने इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को प्रतिदिन खोलने की छूट दी है. वहीं, बाकी दुकानों के लिए अल्टरनेट दिन निर्धारित किया गया है.
ये भी पढ़ें- बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन
एसडीएम ने दी जानकारी
नरकटियागंज एसडीएम साहिला हीर ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइंस को पालन करने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है. जिले में अब दुकानें नए शेड्यूल के हिसाब से ही खुलेंगी. अस्पताल, दवा और किराना सहित इमरजेंसी सेवा से सम्बंधित दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. जबकि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और नाई की दुकानें सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुलेंगी. वहीं, कपड़ा, बर्तन, जूता- चप्पल समेत अन्य दुकानों के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है.
आदेश नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई
इसके अलावा एसडीएम ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकानों पर सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था रखनी होगी. साथ ही बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देना होगा. यदि दुकानदार इन नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाएंगे तो उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.