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सुपौल: लॉकडाउन खुलने से बढ़ेगी चुनौतियां, सभी लोगों को बरतना होगा एहतियात- डीएम - unlock one

डीएम ने सोमवार को समाहरणालय के टीसीपी भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अनलॉक-1 की जानकारी दी.

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Published : Jun 1, 2020, 9:47 PM IST

सुपौल: गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है. लेकिन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी और आवश्यक सेवाओं की ही छूट रहेगी. इस तरह की कई जानकारियों के साथ जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अनलॉक-1 की जानकारी दी.

डीएम ने बताया कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खोले जायेंगे. जुलाई में स्कूलों को खोलने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा. सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम आदि अभी नहीं खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन का परिचालन प्रारंभ किया जायेगा. लेकिन सीट की संख्या से अधिक लोग नहीं बैठेंगे. साथ ही सभी यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है.

डीएम और एसपी ने दी जानकारी
डीएम श्री कुमार एवं एसपी मनोज कुमार के संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया गया कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क और फेस कवर का उपयोग करना बहुत जरुरी है. साथ ही समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धोने संबंधी एहतियात बरतना निहायत जरूरी है. उन्होंने बताया कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य
प्रेस कांफ्रेस में बताया गया कि मालवाहक वाहनों के परिचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए भी मालवाहक वाहनों के लिए कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं पहले की तरह बड़े सामूहिक समारोहों के आयोजनों पर रोक रहेगी. शादियों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा एवं पान खाकर थूकना दंडनीय अपराध है. मास्क लगाने के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
वहीं डीएम ने बताया कि लॉकडाउन खत्म हो गया है. लेकिन चुनौती बढ़ी है. अनलॉक होने के बाद बाजार खुलने औऱ वाहनों के परिचालन शुरू होने से भीड़ बढ़ेगी. इसलिए संक्रमण से बचाव को लेकर हर व्यक्ति को एहतियात बरतना होगा. पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोगों बाजार खुलने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा. वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे. वाहन चलने की इजाजत दी गयी है. लेकिन ट्रिपल लोडिंग बाइक और अन्य वाहनों पर ओवर लोडिंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बाजार में भी एक स्थान पर भीड़ नहीं लगाना है. इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है.

सुपौल: गृह मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है. लेकिन कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदी रहेगी और आवश्यक सेवाओं की ही छूट रहेगी. इस तरह की कई जानकारियों के साथ जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने सोमवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अनलॉक-1 की जानकारी दी.

डीएम ने बताया कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खोले जायेंगे. जुलाई में स्कूलों को खोलने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा. सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम आदि अभी नहीं खुलेंगे. रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं सार्वजनिक परिवहन का परिचालन प्रारंभ किया जायेगा. लेकिन सीट की संख्या से अधिक लोग नहीं बैठेंगे. साथ ही सभी यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है.

डीएम और एसपी ने दी जानकारी
डीएम श्री कुमार एवं एसपी मनोज कुमार के संयुक्त प्रेसवार्ता में बताया गया कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क और फेस कवर का उपयोग करना बहुत जरुरी है. साथ ही समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धोने संबंधी एहतियात बरतना निहायत जरूरी है. उन्होंने बताया कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें.

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य
प्रेस कांफ्रेस में बताया गया कि मालवाहक वाहनों के परिचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए भी मालवाहक वाहनों के लिए कोई पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं पहले की तरह बड़े सामूहिक समारोहों के आयोजनों पर रोक रहेगी. शादियों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा एवं पान खाकर थूकना दंडनीय अपराध है. मास्क लगाने के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
वहीं डीएम ने बताया कि लॉकडाउन खत्म हो गया है. लेकिन चुनौती बढ़ी है. अनलॉक होने के बाद बाजार खुलने औऱ वाहनों के परिचालन शुरू होने से भीड़ बढ़ेगी. इसलिए संक्रमण से बचाव को लेकर हर व्यक्ति को एहतियात बरतना होगा. पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोगों बाजार खुलने के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा. वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे. वाहन चलने की इजाजत दी गयी है. लेकिन ट्रिपल लोडिंग बाइक और अन्य वाहनों पर ओवर लोडिंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बाजार में भी एक स्थान पर भीड़ नहीं लगाना है. इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है.

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