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बैकडेट में चालान काटकर फंस गईं शेखपुरा की माइनिंग अफसर, कोर्ट ने SP से तलब किया जवाब - etv bihar news

शेखपुरा माइनिंग अफसर निधि भारती (Sheikhpura Mining Officer Nidhi Bharti) को बैक डेट से चालान करना महंगा पड़ा. मामाले में सिविल कोर्ट ने शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा से जवाब-तलब किया है. इस बाबत एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माइनिंग अफसर से लिखित में इस तरह के जुर्माना वसूली पर जवाब मांगा गया है. पढ़ें पूरी खबर..

माइनिंग अफसर को बैक डेट में चलान काटना पड़ा महंगा
माइनिंग अफसर को बैक डेट में चलान काटना पड़ा महंगा
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Published : Jan 29, 2022, 11:03 PM IST

शेखपुरा: खनन माफिया के दबाव में शेखपुरा माइनिंग अफसर निधि भारती को बैक डेट से चालान करना महंगा साबित हो रहा है. (Mining Officer Trapped After Deducting Challan in Back Date) जिस वजह, वो बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं. इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा से जवाब-तलब किया है. जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है. माइनिंग अफसर निधि भारती इस दफा पत्थर लदे 14 चक्का ट्रकों से जुर्माना वसूली में घोर अनियमितता बरतते पाई गई थी. आरोप है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए 14 चक्का के कुल 14 ट्रकों और एक स्कोर्पियो वाहन से जुर्माना वसूली में माइनिंग अफसर द्वारा भारी गड़बड़ी की गई है.

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इन 14 ट्रकों में 3 ट्रकों से तीन-तीन लाख जुर्माना वसूला गया बाकी 11 ट्रकों से मात्र 50-50 हजार रुपये जुर्माना का निर्धारण माइनिंग अधिकारी द्वारा किया गया. माइनिंग अफसर द्वारा जुर्माना वसूली के निर्धारण को देखकर सिविल कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर एसपी से जवाब-तलब किया है. कोर्ट से आये डाक्यूमेंट्स को देखकर एसपी भी हैरत में पड़ गए और इस मामले की छानबीन की गई तो माइनिंग अफसर की गड़बड़ियां उजागर हुई. इस बाबत एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माइनिंग अफसर से लिखित में इस तरह के जुर्माना वसूली पर जवाब मांगा गया है. यदि माइनिंग अफसर का जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिलता है तो माइनिंग अफसर पर कार्य में लापरवाही बरतने एवं सरकारी खजाने को चुना लगाने का मामला दर्ज होगा.



दरअसल माइनिंग अफसर द्वारा कई तरह की लापरवाही बरतने का सामने आया है. एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि चेवाड़ा थाना कांड संख्या 35/22 और शेखपुरा थाना कांड संख्या 620/21 में सरकारी नियमों की अनदेखी कर पत्थर लदे 14 चक्का के कुल 14 ट्रक के साथ एक स्कोर्पियो वाहन को पकड़ा गया था. ट्रकों की जब्ती के वक्त माइनिंग विभाग के पास चालान नहीं था.

'ट्रक के मालिकों ने ट्रक छुड़ाने हेतु कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने जुर्माना निर्धारण के लिए माइनिंग अफसर को लिखा. माइनिंग अफसर ने सिर्फ जुर्माना निर्धारण में ही गड़बड़ी नही की बल्कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला का चालान साथ में दे दिया. माइनिंग अफसर ने तीन ट्रक वाहनों को तीन-तीन लाख एवं अन्य 11 ट्रकों पर मात्र 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बैक डेट में चालान संलग्न कर देना घोर अनियमितता है. जिसको लेकर माइनिंग अफसर से स्पष्टीकरण मांगा गया है.' - कार्तिकेय शर्मा, एसपी

इस संबंध में पूछे जाने पर माइनिंग अफसर ने कहा कि सारी कार्यवाही नियमानुसार की गई गयी है. जल्द ही शेखपुरा एसपी को लिखित स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा. माइनिंग इंस्पेक्टर उमेश चौधरी ने बताया कि पकड़े गए ट्रकों पर जुर्माना का निर्धारण माइनिंग अफसर द्वारा किया जाता है. इसमें माइनिंग अफसर का कोई रोल नहीं रहता. माइनिंग इंस्पेक्टर ने ये भी बताया कि सरकार ने 12 चक्का से ऊपर के वाहनों को माइनिंग मैटेरियल के परिचालन पर रोक लगा दिया है.

'सरकारी नियमानुसार 12 चक्का से अधिक के ट्रक पर माइनिंग मैटेरियल पकड़ा जाता है तो कम से कम 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाता है और अगर ट्रक में ओवरलोडिंग पाया जाता है तो लदे खनिज का कम से कम पच्चीस गुना जुर्माना वसूला जाता है. इस मामले में तीन ट्रक से सरकारी नियमानुसार जुर्माना किया गया जबकि 11 ट्रकों के जुर्माना वसूली में नियमों को ताक पर रखकर जुर्माना किया गया.' - उमेश चौधरी, माइनिंग इंस्पेक्टर

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इन 14 ट्रकों में 3 ट्रकों से तीन-तीन लाख जुर्माना वसूला गया बाकी 11 ट्रकों से मात्र 50-50 हजार रुपये जुर्माना का निर्धारण माइनिंग अधिकारी द्वारा किया गया. माइनिंग अफसर द्वारा जुर्माना वसूली के निर्धारण को देखकर सिविल कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर एसपी से जवाब-तलब किया है. कोर्ट से आये डाक्यूमेंट्स को देखकर एसपी भी हैरत में पड़ गए और इस मामले की छानबीन की गई तो माइनिंग अफसर की गड़बड़ियां उजागर हुई. इस बाबत एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि माइनिंग अफसर से लिखित में इस तरह के जुर्माना वसूली पर जवाब मांगा गया है. यदि माइनिंग अफसर का जवाब संतुष्टिजनक नहीं मिलता है तो माइनिंग अफसर पर कार्य में लापरवाही बरतने एवं सरकारी खजाने को चुना लगाने का मामला दर्ज होगा.



दरअसल माइनिंग अफसर द्वारा कई तरह की लापरवाही बरतने का सामने आया है. एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि चेवाड़ा थाना कांड संख्या 35/22 और शेखपुरा थाना कांड संख्या 620/21 में सरकारी नियमों की अनदेखी कर पत्थर लदे 14 चक्का के कुल 14 ट्रक के साथ एक स्कोर्पियो वाहन को पकड़ा गया था. ट्रकों की जब्ती के वक्त माइनिंग विभाग के पास चालान नहीं था.

'ट्रक के मालिकों ने ट्रक छुड़ाने हेतु कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने जुर्माना निर्धारण के लिए माइनिंग अफसर को लिखा. माइनिंग अफसर ने सिर्फ जुर्माना निर्धारण में ही गड़बड़ी नही की बल्कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला का चालान साथ में दे दिया. माइनिंग अफसर ने तीन ट्रक वाहनों को तीन-तीन लाख एवं अन्य 11 ट्रकों पर मात्र 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बैक डेट में चालान संलग्न कर देना घोर अनियमितता है. जिसको लेकर माइनिंग अफसर से स्पष्टीकरण मांगा गया है.' - कार्तिकेय शर्मा, एसपी

इस संबंध में पूछे जाने पर माइनिंग अफसर ने कहा कि सारी कार्यवाही नियमानुसार की गई गयी है. जल्द ही शेखपुरा एसपी को लिखित स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा. माइनिंग इंस्पेक्टर उमेश चौधरी ने बताया कि पकड़े गए ट्रकों पर जुर्माना का निर्धारण माइनिंग अफसर द्वारा किया जाता है. इसमें माइनिंग अफसर का कोई रोल नहीं रहता. माइनिंग इंस्पेक्टर ने ये भी बताया कि सरकार ने 12 चक्का से ऊपर के वाहनों को माइनिंग मैटेरियल के परिचालन पर रोक लगा दिया है.

'सरकारी नियमानुसार 12 चक्का से अधिक के ट्रक पर माइनिंग मैटेरियल पकड़ा जाता है तो कम से कम 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाता है और अगर ट्रक में ओवरलोडिंग पाया जाता है तो लदे खनिज का कम से कम पच्चीस गुना जुर्माना वसूला जाता है. इस मामले में तीन ट्रक से सरकारी नियमानुसार जुर्माना किया गया जबकि 11 ट्रकों के जुर्माना वसूली में नियमों को ताक पर रखकर जुर्माना किया गया.' - उमेश चौधरी, माइनिंग इंस्पेक्टर

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