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Saran Crime News: दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में आरोपी को 23 साल की कैद, पॉक्सो एक्ट के तहत मिली सजा

बिहार के सारण में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल मामले में आरोपी को 23 वर्ष की कैद और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. मामले में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने मार्च 2022 में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

सारण में दुष्कर्म के आरोपी को सजा
सारण में दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Apr 27, 2023, 10:19 AM IST

सारण: बिहार के सारण में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में सारण जिला सिविल कोर्ट ने सुनवाई की है. आरोपियों को अर्थ दंड और 23 साल की कड़े कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने 18 मार्च, 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि 22 दिसंबर 2021 को उसकी लड़की जो वर्ग 8 में पढ़ती थी उसके साथ स्कूल जाने के क्रम में स्कूल के चपरासी का लड़का अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर छेड़खानी किया करता था.

पढ़ें-Gang Rape in Bihar : छपरा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, मुंह बांधकर की गई दरिंदगी


घटना का वीडियो वायरल: नाबालिग घर पर अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर बाद में वायरल कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहयोगी अश्वनी कुमार सुचिका की ओर से अधिवक्ता सतीश राय और शशि कुमार थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनिता कुमारी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी.

पॉक्सो एक्ट के तहत सजा: विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने अमनौर थाना कांड संख्या 68/22 के पोक्सो सत्र वाद संख्या में भेल्दी थाना के निवासी आरोपी को सजा सुनाई है. यह कार्रवाही पोक्सो एक्ट के तहत की गई है जिसमें आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार अर्थ दंड की सजा दी गई है. अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास और आईटी एक्ट में 3 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थ दंड हालांकि अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की सजा सुनाई है.

सारण: बिहार के सारण में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में सारण जिला सिविल कोर्ट ने सुनवाई की है. आरोपियों को अर्थ दंड और 23 साल की कड़े कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने 18 मार्च, 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया है कि 22 दिसंबर 2021 को उसकी लड़की जो वर्ग 8 में पढ़ती थी उसके साथ स्कूल जाने के क्रम में स्कूल के चपरासी का लड़का अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर छेड़खानी किया करता था.

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घटना का वीडियो वायरल: नाबालिग घर पर अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ उसके घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर बाद में वायरल कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके सहयोगी अश्वनी कुमार सुचिका की ओर से अधिवक्ता सतीश राय और शशि कुमार थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनिता कुमारी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा. अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी.

पॉक्सो एक्ट के तहत सजा: विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने अमनौर थाना कांड संख्या 68/22 के पोक्सो सत्र वाद संख्या में भेल्दी थाना के निवासी आरोपी को सजा सुनाई है. यह कार्रवाही पोक्सो एक्ट के तहत की गई है जिसमें आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार अर्थ दंड की सजा दी गई है. अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल साधारण कारावास और आईटी एक्ट में 3 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थ दंड हालांकि अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की सजा सुनाई है.

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