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कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहे एंबुलेंस कर्मियों का होगा पचास लाख का बीमा

समस्तीपुर जिले के 39 ईएमटी और 39 ड्राइवर लाभान्वित होंगे. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम की सुविधा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मिलेगी.

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Published : Apr 9, 2020, 11:19 PM IST

समस्तीपुर: कोरोना वायरस महामारी से जंग में अहम भूमिका निभाने वाले एंबुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी और ड्राइवर को पचास लाख का बीमा कवर मिलेगा. इसके अलावा डब्लूएचओ, यूनिसेफ व केयर के पदाधिकारी सलाहकार, क्षेत्रीय कर्मियों को भी यह सुविधा मिलेगी.

आकस्मिक नुकसान होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम की सुविधा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मिलेगी. इसके लिए मृतक के दावेदार को फॉर्म भरकर देना होगा. अपर सचिव कौशल किशोर ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को पत्र जारी किया है. इसमें पहले डॉक्टर, पारा मेडिकल, आशा और सफाई कर्मचारियों को भी बीमा कवर देने की बात कही गई थी.

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सदर अस्पताल समस्तीपुर

डीएम करेंगे प्रचार-प्रसार

बता दें कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा राशि 50 लाख का कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्र के आधार पर निर्देश जारी किए हैं. राज्य के सभी डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि अपने अपने स्तर से इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि संबंधित लोगों को इसकी जानकारी हो सकें.

समस्तीपुर: कोरोना वायरस महामारी से जंग में अहम भूमिका निभाने वाले एंबुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी और ड्राइवर को पचास लाख का बीमा कवर मिलेगा. इसके अलावा डब्लूएचओ, यूनिसेफ व केयर के पदाधिकारी सलाहकार, क्षेत्रीय कर्मियों को भी यह सुविधा मिलेगी.

आकस्मिक नुकसान होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम की सुविधा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मिलेगी. इसके लिए मृतक के दावेदार को फॉर्म भरकर देना होगा. अपर सचिव कौशल किशोर ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव, जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को पत्र जारी किया है. इसमें पहले डॉक्टर, पारा मेडिकल, आशा और सफाई कर्मचारियों को भी बीमा कवर देने की बात कही गई थी.

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डीएम करेंगे प्रचार-प्रसार

बता दें कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा राशि 50 लाख का कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्र के आधार पर निर्देश जारी किए हैं. राज्य के सभी डीएम और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि अपने अपने स्तर से इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि संबंधित लोगों को इसकी जानकारी हो सकें.

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