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पूर्णिया: अनलॉक वन में मिलेंगी ये रियायतें, नियमों का उल्लंघन किए बगैर कर सकते हैं काम

1 जून से अनलॉक वन लागू कर दी गई है. इस दौरान कई चीजों में रियायत दी गई है. लेकिन रात में कर्फ्यू जारी रहेगी. इसकी जानकारी डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

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Published : Jun 1, 2020, 6:33 PM IST

पूर्णिया: 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है. अब से लोगों को काफी ढील दी जाएगी. इसको लेकर डीएम राहुल कुमार और एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे संबंधित जानकारियां लोगों को दी. बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग को अपना कर कोरोना से बचना है.

सोमवार से लागू नाइट कर्फ्यू
डीएम राहुल कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय से जारी दिशानिर्देश पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले के सभी स्थानों में दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा में शामिल दुकानें रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि दवा की दुकानें इसके बाद भी खोली जा सकती हैं. लेकिन, अन्य सभी दुकानों को पहले की तरह शाम 6 बजे बंद करने होंगे. वहीं, सोमवार से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़कों पर आवाजाही बंद होगी.

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विशाल शर्मा, एसपी, पूर्णिया

8 जून से हटेगी और पाबंदी
डीएम ने आगे बताया कि 8 जून से सशर्त धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और खिलाड़ियों के प्रैक्टिस पर से रोक हटाई जाएगी. हालांकि बाजारों में निकलने वाले सभी व्यक्तियों को इस दौरान नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर लोगों को अधिक सजगता का परिचय देते हुए हैंड सैनिटाइजर और मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत होगी.

कार्यक्रमों में होंगे इतने लोग शामिल
पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि सोमवार से बस, ऑटो सेवा चालू कर दी गई है. हालांकि इस दौरान बस और ऑटो चालकों को लागू नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा. ऑटो और कार में ड्राइवर के अलावा तीन लोग सफर कर सकेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि नियमों के पालन के लिए बस स्टैंड में दंडाधिकारी और पुलिस की टीम तैनात रहेगी. वहीं, शादी-विवाह जैसे कार्यों से रोक हटा दी गई है. उन्होंने कहा कि शादियों के लिए 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत है और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल होने हो सकेंगे. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने की पाबंदी पहले की तरह लागू रहेगी.

पूर्णिया से ईटीवी भारत की पिरोर्ट

इन नियमों का पालन होगा जरूरी
इस बाबत एसपी विशाल शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक पुलिस बल सड़कों पर तैनात रहेंगे. इसके अलावा पेट्रोलिंग गाड़ियां शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के गली- मोहल्लों में पेट्रोलिंग करेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि रात में लोग 9 बजे के बाद घरों से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न करें. एसपी ने कहा कि अगर किसी ने भी नियम पालन नहीं किया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.

पूर्णिया: 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है. अब से लोगों को काफी ढील दी जाएगी. इसको लेकर डीएम राहुल कुमार और एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे संबंधित जानकारियां लोगों को दी. बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग को अपना कर कोरोना से बचना है.

सोमवार से लागू नाइट कर्फ्यू
डीएम राहुल कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय से जारी दिशानिर्देश पर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले के सभी स्थानों में दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा में शामिल दुकानें रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि दवा की दुकानें इसके बाद भी खोली जा सकती हैं. लेकिन, अन्य सभी दुकानों को पहले की तरह शाम 6 बजे बंद करने होंगे. वहीं, सोमवार से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़कों पर आवाजाही बंद होगी.

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विशाल शर्मा, एसपी, पूर्णिया

8 जून से हटेगी और पाबंदी
डीएम ने आगे बताया कि 8 जून से सशर्त धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और खिलाड़ियों के प्रैक्टिस पर से रोक हटाई जाएगी. हालांकि बाजारों में निकलने वाले सभी व्यक्तियों को इस दौरान नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर लोगों को अधिक सजगता का परिचय देते हुए हैंड सैनिटाइजर और मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत होगी.

कार्यक्रमों में होंगे इतने लोग शामिल
पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि सोमवार से बस, ऑटो सेवा चालू कर दी गई है. हालांकि इस दौरान बस और ऑटो चालकों को लागू नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि चेहरे पर मास्क पहनना और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा. ऑटो और कार में ड्राइवर के अलावा तीन लोग सफर कर सकेंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि नियमों के पालन के लिए बस स्टैंड में दंडाधिकारी और पुलिस की टीम तैनात रहेगी. वहीं, शादी-विवाह जैसे कार्यों से रोक हटा दी गई है. उन्होंने कहा कि शादियों के लिए 50 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत है और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल होने हो सकेंगे. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने की पाबंदी पहले की तरह लागू रहेगी.

पूर्णिया से ईटीवी भारत की पिरोर्ट

इन नियमों का पालन होगा जरूरी
इस बाबत एसपी विशाल शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक पुलिस बल सड़कों पर तैनात रहेंगे. इसके अलावा पेट्रोलिंग गाड़ियां शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के गली- मोहल्लों में पेट्रोलिंग करेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि रात में लोग 9 बजे के बाद घरों से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न करें. एसपी ने कहा कि अगर किसी ने भी नियम पालन नहीं किया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.

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