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प्रदेश में अब 7 नवंबर को नहीं होगी STET की परीक्षा, HC के आदेश के बाद हुई स्थगित

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Published : Oct 30, 2019, 9:54 PM IST

पिछली बार एसटीईटी की परीक्षा 2011 में आयोजित हुई थी. 8 साल के बाद दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा था. लेकिन इसमें आयु सीमा में छूट नहीं दी गई थी. जिसपर आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.

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पटना: बिहार बोर्ड ने 7 नवंबर को आयोजित होने वाली एसटीईटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. इस परीक्षा को बोर्ड ने अगले आदेश जारी होने तक स्थगित करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस परीक्षा में पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है. इसी कारण से यह परीक्षा स्थगित हुई है.

दरअसल पिछली बार एसटीईटी की परीक्षा 2011 में आयोजित हुई थी. 8 साल के बाद दूसरी बार एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन हो रहा था. लेकिन बिहार बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी. जिसकी वजह से नाराज अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील किया. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया है.

विधि विभाग से परामर्श के बाद होगी परीक्षा
बता दें कि बिहार बोर्ड ने जानकारी दी है कि एसटीईटी परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के आयोजन में पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आदेश जारी कर परीक्षा को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. वहीं, शिक्षा विभाग ने इस मामले में विधि विभाग से परामर्श मांगा है. अब विधि विभाग से परामर्श के आधार पर ही बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित होगी.

पटना: बिहार बोर्ड ने 7 नवंबर को आयोजित होने वाली एसटीईटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. इस परीक्षा को बोर्ड ने अगले आदेश जारी होने तक स्थगित करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस परीक्षा में पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है. इसी कारण से यह परीक्षा स्थगित हुई है.

दरअसल पिछली बार एसटीईटी की परीक्षा 2011 में आयोजित हुई थी. 8 साल के बाद दूसरी बार एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन हो रहा था. लेकिन बिहार बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई थी. जिसकी वजह से नाराज अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील किया. इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया है.

विधि विभाग से परामर्श के बाद होगी परीक्षा
बता दें कि बिहार बोर्ड ने जानकारी दी है कि एसटीईटी परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के आयोजन में पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आदेश जारी कर परीक्षा को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. वहीं, शिक्षा विभाग ने इस मामले में विधि विभाग से परामर्श मांगा है. अब विधि विभाग से परामर्श के आधार पर ही बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित होगी.

Intro:आखिरकार बिहार बोर्ड ने एसटीटी परीक्षा स्थगित कर दी है। 7 नवंबर को इस परीक्षा का आयोजन होना था। बिहार बोर्ड में जानकारी दी है कि इसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।


Body:दरअसल पिछली बार यह परीक्षा 2011 में हुई थी। 8 साल के बाद दूसरी बार एसटीइटी परीक्षा का आयोजन बिहार में हो रहा था लेकिन बिहार बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी थी। अभ्यर्थी इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट गए जहां हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड को उम्र सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया। बिहार बोर्ड ने जानकारी दी है कि एसटीइटी परीक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 के आयोजन में पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर बिहार सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस मामले में विधि विभाग से परामर्श मांगा है। अब विधि विभाग से परामर्श के आधार पर ही बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योगिता परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारित होगी।


Conclusion:बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का फाइल विजुअल भेजा गया है।
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