पटना: बिहार सरकार अब निजी स्कूलों के बसों पर लगाम लगाने की फिराक में है. दरअसल, बिहार विधान परिषद में गुरुवार को एक प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही बिहार सरकार स्कूल बस नीति लाने वाली है. इसके तहत सभी निजी स्कूलों को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा.
स्कूल प्रबंधक और बस मालिकों से होगा करार
विद्यालय परिवहन नीति ने कहा कि पटना की सड़कों पर स्कूली बसों का आतंक है. जिस कारण बसों के चपेट में आने से कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं. इस पर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही सरकार निजी स्कूलों के बस परिचालन के लिए नीति लाने वाली है. इसमें सरकारी मापदंडों का पालन कराने के लिए सभी बस मालिकों और स्कूल प्रबंधकों के साथ करार किया जाएगा.
नियम तोड़ने वाले पर होगी कार्रवाई
परिवहन मंत्री संतोष कुमार ने ये भी कहा कि नीति का उल्लंघन करने वाले या सरकार के नियमों के खिलाफ चलने वाली स्कूली बसों पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी. सदन के अंदर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि अब तक 473 स्कूली बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है. 8.77 लाख बतौर जुर्माना स्कूली बस मालिकों से वसूले गए हैं. इसके अलावा 1200 स्कूली बसों की जांच कराई गई है.
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22 नियमों का करना होगी पालन
स्कूली बस नीति में 22 नियमों का उल्लेख होगा, इनका पालन अति आवश्यक होगा. सभी स्कूली बसों में जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स रहना अनिवार्य होगा. इसके अलावा बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी की जाएगी. नियम लागू होने के बाद स्कूली बसों पर पैनी नजर रहेगी.