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'अब सरकारी मापदंडों पर चलेंगे स्कूली बस, बिहार में जल्द लागू होगी विद्यालय परिवहन नीति'

गुरुवार को विधान परिषद में चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि प्रदेश में जल्द विद्यालय परिवहन नीति लागू की जाएगी ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला
परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला
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Published : Mar 5, 2020, 4:20 PM IST

Updated : Mar 5, 2020, 4:31 PM IST

पटना: बिहार सरकार अब निजी स्कूलों के बसों पर लगाम लगाने की फिराक में है. दरअसल, बिहार विधान परिषद में गुरुवार को एक प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही बिहार सरकार स्कूल बस नीति लाने वाली है. इसके तहत सभी निजी स्कूलों को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा.

स्कूल प्रबंधक और बस मालिकों से होगा करार

विद्यालय परिवहन नीति ने कहा कि पटना की सड़कों पर स्कूली बसों का आतंक है. जिस कारण बसों के चपेट में आने से कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं. इस पर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही सरकार निजी स्कूलों के बस परिचालन के लिए नीति लाने वाली है. इसमें सरकारी मापदंडों का पालन कराने के लिए सभी बस मालिकों और स्कूल प्रबंधकों के साथ करार किया जाएगा.

देखें पूरी रिपोर्ट

नियम तोड़ने वाले पर होगी कार्रवाई

परिवहन मंत्री संतोष कुमार ने ये भी कहा कि नीति का उल्लंघन करने वाले या सरकार के नियमों के खिलाफ चलने वाली स्कूली बसों पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी. सदन के अंदर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि अब तक 473 स्कूली बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है. 8.77 लाख बतौर जुर्माना स्कूली बस मालिकों से वसूले गए हैं. इसके अलावा 1200 स्कूली बसों की जांच कराई गई है.

ये भी पढ़ें: RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में शरद यादव को नहीं मिली जगह, शहाबुद्दीन भी हुए बाहर

22 नियमों का करना होगी पालन

स्कूली बस नीति में 22 नियमों का उल्लेख होगा, इनका पालन अति आवश्यक होगा. सभी स्कूली बसों में जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स रहना अनिवार्य होगा. इसके अलावा बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी की जाएगी. नियम लागू होने के बाद स्कूली बसों पर पैनी नजर रहेगी.

पटना: बिहार सरकार अब निजी स्कूलों के बसों पर लगाम लगाने की फिराक में है. दरअसल, बिहार विधान परिषद में गुरुवार को एक प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही बिहार सरकार स्कूल बस नीति लाने वाली है. इसके तहत सभी निजी स्कूलों को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा.

स्कूल प्रबंधक और बस मालिकों से होगा करार

विद्यालय परिवहन नीति ने कहा कि पटना की सड़कों पर स्कूली बसों का आतंक है. जिस कारण बसों के चपेट में आने से कई लोग मौत के शिकार हो जाते हैं. इस पर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि जल्द ही सरकार निजी स्कूलों के बस परिचालन के लिए नीति लाने वाली है. इसमें सरकारी मापदंडों का पालन कराने के लिए सभी बस मालिकों और स्कूल प्रबंधकों के साथ करार किया जाएगा.

देखें पूरी रिपोर्ट

नियम तोड़ने वाले पर होगी कार्रवाई

परिवहन मंत्री संतोष कुमार ने ये भी कहा कि नीति का उल्लंघन करने वाले या सरकार के नियमों के खिलाफ चलने वाली स्कूली बसों पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी. सदन के अंदर परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि अब तक 473 स्कूली बस मालिकों को नोटिस जारी किया गया है. 8.77 लाख बतौर जुर्माना स्कूली बस मालिकों से वसूले गए हैं. इसके अलावा 1200 स्कूली बसों की जांच कराई गई है.

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22 नियमों का करना होगी पालन

स्कूली बस नीति में 22 नियमों का उल्लेख होगा, इनका पालन अति आवश्यक होगा. सभी स्कूली बसों में जीपीएस सिस्टम, अग्निशमन सिस्टम और फर्स्ट एड बॉक्स रहना अनिवार्य होगा. इसके अलावा बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी की जाएगी. नियम लागू होने के बाद स्कूली बसों पर पैनी नजर रहेगी.

Last Updated : Mar 5, 2020, 4:31 PM IST
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