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नये मोटर वाहन अधिनियम पर राजद का केन्द्र सरकार पर हमला, बताया तालिबानी फरमान

राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि हेलमेट और अन्य कागजात के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. नये मोटर वाहन अधिनियम तालिबानी फरमान है.

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Published : Sep 5, 2019, 6:38 PM IST

पटना

पटना: पूरे देश में नये मोटर वाहन अधिनियम सुर्खियों में है. इस नये वाहन अधिनियम को लेकर राजद नेता विजय प्रकाश ने एनडीए सरकार पर हमला बोला. इस कड़े प्रावधान को उन्होंने तालिबानी फरमान बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है.

राजद नेता विजय प्रकाश का बयान

विजय प्रकाश ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है. इसलिए सरकार लोगों की इस प्रकार से खून चूसकर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहती है. मोटर वाहन अधिनियम लोगों की सुरक्षा के लिए ही कानून बना है. लेकिन हेलमेट और अन्य कागजात के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. इतना कड़ा दंड सही नहीं है.

नए मोटर वाहन अधिनियम लागू
बता दें कि देशभर में 1 सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हो गया है. इस अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा जेल का भी प्रावधान है.

  • लो कर लो बात, भरना पड़ेगा 23 हजार
    स्कूटी की कीमत महज 15 हजारhttps://t.co/afEfeiXjXR

    — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यह है नियमावली

  • हेलमेट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना और 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान.
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 का जुर्माना.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर ₹2000 का जुर्माना है.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग करने पर ₹5000 तक की जुर्माना राशि है.
  • नाबालिग के ड्राइविंग करने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • खतरनाक गाड़ी चलाने पर ₹5000 की जुर्माना राशि है.

पटना: पूरे देश में नये मोटर वाहन अधिनियम सुर्खियों में है. इस नये वाहन अधिनियम को लेकर राजद नेता विजय प्रकाश ने एनडीए सरकार पर हमला बोला. इस कड़े प्रावधान को उन्होंने तालिबानी फरमान बताया. उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है.

राजद नेता विजय प्रकाश का बयान

विजय प्रकाश ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है. इसलिए सरकार लोगों की इस प्रकार से खून चूसकर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहती है. मोटर वाहन अधिनियम लोगों की सुरक्षा के लिए ही कानून बना है. लेकिन हेलमेट और अन्य कागजात के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. इतना कड़ा दंड सही नहीं है.

नए मोटर वाहन अधिनियम लागू
बता दें कि देशभर में 1 सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हो गया है. इस अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा जेल का भी प्रावधान है.

  • लो कर लो बात, भरना पड़ेगा 23 हजार
    स्कूटी की कीमत महज 15 हजारhttps://t.co/afEfeiXjXR

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यह है नियमावली

  • हेलमेट नहीं पहनने पर ₹1000 का जुर्माना और 3 माह तक लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान.
  • बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ₹5000 का जुर्माना.
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर ₹2000 का जुर्माना है.
  • बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग करने पर ₹5000 तक की जुर्माना राशि है.
  • नाबालिग के ड्राइविंग करने पर ₹10000 की जुर्माना राशि है.
  • खतरनाक गाड़ी चलाने पर ₹5000 की जुर्माना राशि है.
Intro: नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने पर बोले आरजेडी नेता कहा यह कानून जनता के हित में है लेकिन इस तालिबानी कानून को लागू करने से पहले जनता को जागरूक करनी चाहिए थी सरकार को---


Body:पटना--- पूरे देश में 1 सितंबर से नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू हो गया है इस अधिनियम के तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है इसको लेकर आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि यह कानून जनता के लिए तो अच्छा है लेकिन इस तालिबानी कानून को लागू करने से पहले जनता को जागरूक करना चाहिए था सरकार को देखने में आ रहा है कि हर रोज नए-नए चालान कट रहे हैं। देखा जा रहा है कि गाड़ी की कीमत कम है और जुर्माने ज्यादा हो गया है ऐसे में लोग फिर परेशान हो रहे हैं।

आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि यह कानून तो जनता को सुरक्षित रखने के हित में तो ठीक है लेकिन जुर्माने की राशि इतना अधिक है कि लोग परेशान होते जा रहे हैं कानून तो ठीक है लेकिन सरकार को पहले जनता को जागरूक कर दी जाती उसके बाद इस कानून को लाया जाता है।

केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी है और सरकार किसी तरह जनता का खून चूस कर सरकार अपना काम करना चाहती है जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है।


Conclusion: हम आपको बता दें कि 1 सितंबर से पूरे देश में नए मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना वसूला जा रहा है।

1. हैमलेट नहीं पहननेपर जुर्माने की राशि ₹1000 है और 3 माह तक लाइसेंस को सस्पेंड करने का प्रावधान है

2. बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर ₹5000 का जुर्माना है
3. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10000 का जुर्माना राशि है

4. बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर ₹2000 का जुर्माना है

5. बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग करने पर ₹5000 तक का जुर्माना राशि है।

6. नाबालिक को ड्राइविंग करने पर ₹10000 का जुर्माना राशि है ।
7. खतरनाक गाड़ी चलाने पर ₹5000 का जुर्माना राशि इत्यादि लागू की गई है
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