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'क्या लगता है चिदंबरम साहब रात भर में उसेन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ देंगे?'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है.

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Published : Aug 20, 2019, 11:58 PM IST

पटना: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी लेते हुए सवाल पूछा कि क्या लगता है चिदंबरम साहब रात भर में उसेन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ देंगे?

बेगूसराय के सांसद और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज के ट्वीट से साफ होता है कि उन्होंने पी चिंदबरम के फरार होने को लेकर ये सवाल पूछा है. बता दें कि सीबीआई अधिकारियों की एक टीम चिदंबरम के घर पहुंची जरूर लेकिन थोड़ी ही देर में टीम चिदंबरम के घर से वापस लौट गई.

गिरिराज सिंह का ट्वीट
गिरिराज सिंह का ट्वीट

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील गौर ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुनाया. अब पी चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट जाना होगा. हाईकोर्ट ने पिछले 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान सीबाआई और ईडी ने कोर्ट से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के लिए पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत जरूरी है.

हिरासत में पूछताछ जरूरी !
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पी चिदंबरम पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहे और अपनी जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे हैं. इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ जरुरी है.

एफआईआर में चिदंबरम का नाम नहीं
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जून, 2018 में सिर्फ एक बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और एफआईआर में आरोपी के रूप में भी उनका नाम नहीं है. उन्होंने कहा था कि मामले में जो पांच आरोपी हैं और उनमें से चार जमानत पर हैं.

305 करोड़ रुपये का घोटाला
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जब भी ईडी ने जांच के लिए बुलाया है वे जांच में शामिल हुए हैं. 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है

कहां से शुरु हुआ घटनाक्रम
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

पटना: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुटकी लेते हुए सवाल पूछा कि क्या लगता है चिदंबरम साहब रात भर में उसेन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ देंगे?

बेगूसराय के सांसद और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज के ट्वीट से साफ होता है कि उन्होंने पी चिंदबरम के फरार होने को लेकर ये सवाल पूछा है. बता दें कि सीबीआई अधिकारियों की एक टीम चिदंबरम के घर पहुंची जरूर लेकिन थोड़ी ही देर में टीम चिदंबरम के घर से वापस लौट गई.

गिरिराज सिंह का ट्वीट
गिरिराज सिंह का ट्वीट

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील गौर ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुनाया. अब पी चिदंबरम को ट्रायल कोर्ट जाना होगा. हाईकोर्ट ने पिछले 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान सीबाआई और ईडी ने कोर्ट से कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच के लिए पी चिदंबरम से पूछताछ के लिए उनकी हिरासत जरूरी है.

हिरासत में पूछताछ जरूरी !
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पी चिदंबरम पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहे और अपनी जानकारी का खुलासा नहीं कर रहे हैं. इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ जरुरी है.

एफआईआर में चिदंबरम का नाम नहीं
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जून, 2018 में सिर्फ एक बार सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और एफआईआर में आरोपी के रूप में भी उनका नाम नहीं है. उन्होंने कहा था कि मामले में जो पांच आरोपी हैं और उनमें से चार जमानत पर हैं.

305 करोड़ रुपये का घोटाला
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में सिब्बल ने कहा था कि चिदंबरम को जब भी ईडी ने जांच के लिए बुलाया है वे जांच में शामिल हुए हैं. 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की भूमिका विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है

कहां से शुरु हुआ घटनाक्रम
आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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