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जेल प्रशासन का निर्णय: बाहर रहने वाले पुलिसकर्मी और कर्मचारी जेल के अंदर नहीं करेंगे एंट्री - बिहार में पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे जेल के अंदर

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि बाहर रहने वाले पुलिसकर्मी और कर्मचारी जेल के अंदर एंट्री नहीं करेंगे. इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

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बाहर रहने वाले पुलिसकर्मी और कर्मचारी जेल के अंदर नहीं करेंगे एंट्री
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Published : Jul 30, 2020, 4:15 PM IST

पटना: बिहार समेत पूरे देश में लगातार कोरोना का संकमण बढ़ता जा रहा है. कोरोना का संक्रमण बिहार के कुछ जेलों तक पहुंच गया है. जिसके मद्देनजर जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जेल के बाहर रहने वाले कर्मचारी या कर्मी किसी भी सूरत में कैदियों के बीच नहीं जाएंगे. चाहे वह सुरक्षाकर्मी हो या कोई और हो. इन्हें जेल परिसर में ही रखने का आदेश दिया गया है. ताकि जेल में कोरोना का संक्रमण ना फैले.

जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी
जेल आईजी मिथलेश मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिलों के जेल अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किया है. जेल में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे भी हैं जो, कैंपस के बाहर परिवार के साथ रहते हैं. यदि यह जेल परिसर में बने अस्थाई आवास में नहीं रह सकते हैं तो, इन्हें जेल के अंदर और कैदियों तक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

बाहरी हिस्से में ड्यूटी
बाहर से आने वाले अधिकारी और कर्मचारी जेल के बाहरी हिस्से में ही अपनी ड्यूटी करेंगे. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैंपस के बाहरी हिस्से में ही काम करने की व्यवस्था सभी जेल प्रशासन को दिया गया है.

जेल में तैनात डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी यही गाइडलाइन जेल प्रशासन ने तय किया है. यदि वह बाहर से आते हैं तो पीपीई किट पहनकर ही कैदियों का इलाज कर सकेंगे.

तेजी से फैल रहा संक्रमण
जेल प्रशासन का मानना है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. जेल तक अगर कोरोना का संक्रमण फैल जाता है तो, इसे रोक पाना मुश्किल होगा. कोरोना से बचाव के लिए कारा प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

लेकिन कैंपस के बाहर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी से संक्रमण जेल के अंदर ना फैले, इसको देखते हुए प्रशासन ने परिसर के बाहर रहने वाले जेल कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. जेल प्रशासन ने तय किया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं, वह चाहे तो जेल में अस्थाई रूप से बने आवास में करोना महामारी के दौरान रह सकते हैं.

पटना: बिहार समेत पूरे देश में लगातार कोरोना का संकमण बढ़ता जा रहा है. कोरोना का संक्रमण बिहार के कुछ जेलों तक पहुंच गया है. जिसके मद्देनजर जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जेल के बाहर रहने वाले कर्मचारी या कर्मी किसी भी सूरत में कैदियों के बीच नहीं जाएंगे. चाहे वह सुरक्षाकर्मी हो या कोई और हो. इन्हें जेल परिसर में ही रखने का आदेश दिया गया है. ताकि जेल में कोरोना का संक्रमण ना फैले.

जेल अधीक्षकों को निर्देश जारी
जेल आईजी मिथलेश मिश्रा ने इस संबंध में सभी जिलों के जेल अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किया है. जेल में तैनात कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे भी हैं जो, कैंपस के बाहर परिवार के साथ रहते हैं. यदि यह जेल परिसर में बने अस्थाई आवास में नहीं रह सकते हैं तो, इन्हें जेल के अंदर और कैदियों तक जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

बाहरी हिस्से में ड्यूटी
बाहर से आने वाले अधिकारी और कर्मचारी जेल के बाहरी हिस्से में ही अपनी ड्यूटी करेंगे. वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैंपस के बाहरी हिस्से में ही काम करने की व्यवस्था सभी जेल प्रशासन को दिया गया है.

जेल में तैनात डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी यही गाइडलाइन जेल प्रशासन ने तय किया है. यदि वह बाहर से आते हैं तो पीपीई किट पहनकर ही कैदियों का इलाज कर सकेंगे.

तेजी से फैल रहा संक्रमण
जेल प्रशासन का मानना है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. जेल तक अगर कोरोना का संक्रमण फैल जाता है तो, इसे रोक पाना मुश्किल होगा. कोरोना से बचाव के लिए कारा प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

लेकिन कैंपस के बाहर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी से संक्रमण जेल के अंदर ना फैले, इसको देखते हुए प्रशासन ने परिसर के बाहर रहने वाले जेल कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. जेल प्रशासन ने तय किया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं, वह चाहे तो जेल में अस्थाई रूप से बने आवास में करोना महामारी के दौरान रह सकते हैं.

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