पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सार्वजनिक बसों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनावई करते हुए यह निर्देश दिया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
राजधानी में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा नहीं है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट ने इस मामले की सुनावाई करते हुए डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
जनहित याचिका की हुई सुनवाई
अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने हाईकोर्ट में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में बताया गया था कि सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली लड़कियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. इससे मनचले छेड़खानी करते हैं. सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों का सफर करना सुरक्षित नहीं है.