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पटना हाईकोर्ट ने सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर DM को दिये निर्देश - Justice Shiva ji Pandey

अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने हाईकोर्ट में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 21, 2019, 10:10 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सार्वजनिक बसों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनावई करते हुए यह निर्देश दिया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

राजधानी में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा नहीं है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट ने इस मामले की सुनावाई करते हुए डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

जनहित याचिका की हुई सुनवाई
अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने हाईकोर्ट में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में बताया गया था कि सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली लड़कियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. इससे मनचले छेड़खानी करते हैं. सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों का सफर करना सुरक्षित नहीं है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सार्वजनिक बसों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को निर्देश दिया है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनावई करते हुए यह निर्देश दिया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

राजधानी में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा नहीं है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई. जस्टिस शिवा जी पांडेय की कोर्ट ने इस मामले की सुनावाई करते हुए डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

जनहित याचिका की हुई सुनवाई
अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने हाईकोर्ट में सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में बताया गया था कि सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली लड़कियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है. इससे मनचले छेड़खानी करते हैं. सार्वजनिक वाहनों में लड़कियों का सफर करना सुरक्षित नहीं है.

[21/08, 11:41] Anand Verma: राजधानी पटना में महिलाओं व लड़कियों के सार्वजनिक बसों में सफर में असुरक्षा और छेड़खानी के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम,पटना को कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।अधिवक्ता प्रकाश सहाय की जनहित याचिका पर जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट को बताया गया कि इन सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली लड़कियों के लिए   पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं।इस कारण मनचले और असामाजिक तत्त्व इनके साथ बद्तमीजी और छेड़खानी करते हैं ।इससे ये सार्वजनिक वाहनों में इनके लिए सफर करना सुरक्षित नहीं है।
[21/08, 11:42] Anand Verma: Slug. Travel by Public transport.
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