खगड़िया: बिहार के खगड़िया एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2012 में अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके काफिले पर हुए हमले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे तृतीय खगड़िया ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 20 आरोपियों में 18 को रिहा कर दिया है. वहीं एक आरोपी की मौत पहले ही हो चुकी है.
मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला मामले में 18 आरोपी रिहा: साल 2012 में खगड़िया के बलुआही, बस स्टैंड और समाहरणालय के सामने सहित कई जगहों पर हमला हुआ था. जिसमें वर्तमान आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव, लोजपा रामविलास के शिवराज यादव, जन अधिकार पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी, एबीवीपी के छात्र नेता बाबूलाल शौर्य और शिक्षक नेता मनीष सिंह समेत 20 लोग पर नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था.
एक की हो चुकी है मौत: इसी मामले को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 18 को रिहा कर दिया है. वहीं एक की मौत हो चुकी है. एक आरोपी मनीष सिंह उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनपर फैसला बाद में सुनाया जाएगा.
27 सितंबर 2012 अधिकार यात्रा: बता दें कि साल 2012 के 27 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे थे. इस दौरान खगड़िया को विशेष जिला और विशेष पैकेज की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान खगड़िया बस स्टैंड, कचहरी रोड और बाजार समिति रोड में संगठनों ने विरोध करते हुए रोड़ेबाजी की थी.
खगड़िया समाहरणालय में लगा दी थी आग: इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हो गई. खगड़िया समाहरणालय में आग लगा दी गई थी. हालात बिगड़ने के बाद किसी तरह से नीतीश कुमार को पुलिस ने सुरक्षित यहां से बाहर निकाला था.
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