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पटना हाईकोर्ट ने हीरावती देवी को पंचायत चुनाव लड़ने की दी अनुमति - हीरावती देवी को चुनाव लड़ने की अनुमति

पटना हाईकोर्ट ने गबन की आरोपी लहदन पंचायत की पूर्व मुखिया हीरावती देवी को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 8, 2021, 1:08 AM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कैमूर के लहदन ग्राम पंचायत की पूर्व मुखिया हीरावती देवी को चुनाव लड़ने की अनुमति (Permission to Contest Elections) दे दी है. हीरावती देवी की याचिका पर विकास जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उन्हें 20 अक्टूबर को होने वाले मुखिया पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी कैमूर को सिंबल आवंटित करने का आदेश दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने नामांकन पत्र को स्वीकार करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था. वहीं, इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

ये भी पढ़ें- ट्रिब्यूनल्स के खाली पदों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब

गौरतलब है कि हीरावती देवी को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश पर 28 अक्टूबर, 2019 को मुखिया के पद से हटा दिया गया था. इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जो कि 8 मार्च को खारिज हो गयी थी. रिट याचिका में दिए गए आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.

राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 20 अक्टूबर 2019 को पारित उस आदेश को रद्द करने हेतु याचिका दायर की थी. जिसके जरिये उन्हें लेनदेन के मामले में पंचायत के मुखिया के पद से हटा दिया गया था. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया की मुखिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित रूप से लगभग 34 लाख रुपये का गबन किया था. प्रबंधन कमेटी के नाम से चेक जारी नहीं कर पंचायत सचिव के नाम से चेक जारी किया और पैसे का इस्तेमाल अपने लिये किया था.

ये भी पढ़ें- राजीव नगर जमीन विवाद: रिटायर SP का घर खाली कराने पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

गबन की गयी राशि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की थी. किन्तु याचिकाकर्ता की जानकारी में जब यह बात आयी तो उन्होंने ब्याज समेत पूरे पैसे जमा करवा दिया. गबन की गई राशि पर कंपाउंड ब्याज लेने का भी आदेश दिया गया. जिसे याचिकाकर्ता ने जमा करा दिया. बीडीओ ने जिला पंचायत राज ऑफिसर को अपीलार्थी द्वारा पैसा जमा कर दिए जाने की सूचना भी दी थी.

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने कैमूर के लहदन ग्राम पंचायत की पूर्व मुखिया हीरावती देवी को चुनाव लड़ने की अनुमति (Permission to Contest Elections) दे दी है. हीरावती देवी की याचिका पर विकास जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उन्हें 20 अक्टूबर को होने वाले मुखिया पद का चुनाव लड़ने की अनुमति दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी कैमूर को सिंबल आवंटित करने का आदेश दिया है. इससे पूर्व कोर्ट ने नामांकन पत्र को स्वीकार करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था. वहीं, इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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गौरतलब है कि हीरावती देवी को पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश पर 28 अक्टूबर, 2019 को मुखिया के पद से हटा दिया गया था. इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की जो कि 8 मार्च को खारिज हो गयी थी. रिट याचिका में दिए गए आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया है.

राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 20 अक्टूबर 2019 को पारित उस आदेश को रद्द करने हेतु याचिका दायर की थी. जिसके जरिये उन्हें लेनदेन के मामले में पंचायत के मुखिया के पद से हटा दिया गया था. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया की मुखिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कथित रूप से लगभग 34 लाख रुपये का गबन किया था. प्रबंधन कमेटी के नाम से चेक जारी नहीं कर पंचायत सचिव के नाम से चेक जारी किया और पैसे का इस्तेमाल अपने लिये किया था.

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गबन की गयी राशि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की थी. किन्तु याचिकाकर्ता की जानकारी में जब यह बात आयी तो उन्होंने ब्याज समेत पूरे पैसे जमा करवा दिया. गबन की गई राशि पर कंपाउंड ब्याज लेने का भी आदेश दिया गया. जिसे याचिकाकर्ता ने जमा करा दिया. बीडीओ ने जिला पंचायत राज ऑफिसर को अपीलार्थी द्वारा पैसा जमा कर दिए जाने की सूचना भी दी थी.

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