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नीतीश कैबिनेट ने वेब मीडिया नियमावली-2021 को दी स्वीकृति, अब वेब मीडिया को भी मिलेगा विज्ञापन

बिहार सरकार ने अब वेब मीडिया में विज्ञापन को लेकर बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 के गठन की स्वीकृति दी है. सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियमावली 2021 में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी का जिक्र किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

Nitish Cabinet
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Published : Jun 2, 2021, 11:02 AM IST

Updated : Jun 2, 2021, 12:17 PM IST

पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) ने अब वेब मीडिया (web media) में विज्ञापन (Advertisement) को लेकर बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी है. कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई है. बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है. नई नियमवाली में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी का जिक्र किया गया है.

यह भी पढ़ें - जीतन राम मांझी ने की नीतीश कुमार की तारीफ, पंचायत परामर्श समिति की नियुक्ति को लेकर कहा Thank You

नीतीश कैबिनेट मीटिंग ( Nitish Cabinet meeting ) के बाद सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. विभाग की तरफ से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं. जो कुछ इस प्रकार हैं -

  • समूह क में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रति माह रखा गया है.
  • समूह ख में 20 लाख से अधिक और 50 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समुह ग में ढाई लाख से अधिक और 20 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समूह घ में 1.5 लाख से अधिक 2.5 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समूह ड़ में 0.5 लाख से अधिक और 1.5 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.

यह भी पढ़ें - जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत चलाए जा रहे 11 सूत्री कार्यक्रम- सीएम नीतीश

सूचना जन संपर्क विभाग के अनुसार, जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर डोमेन नेम निबंधित होगा, उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. विभाग में सूचीबद्धता के लिए वेबसाइट का कम से कम 2 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा. वहीं, ऐसी वेबसाइट जिनका दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी के द्वारा किया गया हो उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा.

पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) ने अब वेब मीडिया (web media) में विज्ञापन (Advertisement) को लेकर बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी है. कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई है. बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है. नई नियमवाली में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी का जिक्र किया गया है.

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नीतीश कैबिनेट मीटिंग ( Nitish Cabinet meeting ) के बाद सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. विभाग की तरफ से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं. जो कुछ इस प्रकार हैं -

  • समूह क में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रति माह रखा गया है.
  • समूह ख में 20 लाख से अधिक और 50 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समुह ग में ढाई लाख से अधिक और 20 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समूह घ में 1.5 लाख से अधिक 2.5 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.
  • समूह ड़ में 0.5 लाख से अधिक और 1.5 लाख तक यूनिक यूजर्स को रखा गया है.

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सूचना जन संपर्क विभाग के अनुसार, जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर डोमेन नेम निबंधित होगा, उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा. आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. विभाग में सूचीबद्धता के लिए वेबसाइट का कम से कम 2 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा. वहीं, ऐसी वेबसाइट जिनका दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी के द्वारा किया गया हो उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा.

Last Updated : Jun 2, 2021, 12:17 PM IST
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