पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग के आरक्षी शाखा ने अधिसूचना ज्ञापन जारी किया है. इसमें सहायक निर्देशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना, विजय कुमार को सूचना दी गई है. इसमें कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक के अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना द्वारा 13 जुलाई 2020 के आलोक में आप पर लगाए गए आरोप के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक के नियमावली 2005 के नियम के अधीन कार्रवाई के मामले को आकृष्ट करता है.
विजय कुमार से गृह विभाग ने अपेक्षा किया है कि वह अपने बचाव में लिखित बयान इंक्वायरी ऑफिसर के पास अधिक से अधिक एक पक्ष के अंदर अवश्य समर्पित करें. विजय कुमार सहायक निर्देशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर लगाए गए आरोप में यह भी बताएं कि क्या वह साक्षात सुनवाई कराना चाहते हैं या उन साक्ष्य साक्षीयों को यदि उनके पास है सूची प्रस्तुत करें. उन्हें वह अपने पक्ष में प्रस्तुत करना चाहते हैं. गृह विभाग के द्वारा उन्हें सूचित किया गया है कि जांच केवल उन्हीं आरोपों और अभी कथनों के संबंध में की जाएगी जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है.
लिखित बयान मांगा गया
वहीं, उन्हें अभी अभीयोगों के विवरण में दिए गए हर एक अभीकथन और आरोप को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है यह बताएं. अगर विजय कुमार के द्वारा उक्त लिखित बयान अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तो जांच एक्स पक्षियों की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी.