ETV Bharat / state

जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री नहीं होने के सरकारी आदेश पर कोर्ट की रोक

इस मामले पर कोर्ट का अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही आएगा. दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी.

पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Oct 24, 2019, 2:30 PM IST

पटनाः जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली आमोद बिहारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है.

इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में किया गया था संशोधन
इस मामले पर कोर्ट का अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही आएगा. दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को इंडियन रजिस्टेशन एक्ट 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी. इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो गए थे.

लोगों को हो रही थी परेशानी
सरकार के लाए गए इस कानून के बाद आमोद बिहारी सिन्हा ने कोर्ट में अर्जी देकर कानून पर लोग लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि यह कानून आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

पटनाः जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली आमोद बिहारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है.

इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में किया गया था संशोधन
इस मामले पर कोर्ट का अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही आएगा. दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को इंडियन रजिस्टेशन एक्ट 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी. इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो गए थे.

लोगों को हो रही थी परेशानी
सरकार के लाए गए इस कानून के बाद आमोद बिहारी सिन्हा ने कोर्ट में अर्जी देकर कानून पर लोग लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि यह कानून आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

[24/10, 12:55] Anand Verma: जमाबंदी एवं होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया हैं।जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली आमोद बिहारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की।इस मामलें पर कोर्ट अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही पारित करेगा। l राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को एक बजट निकालकर इंडियन registration act 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो गए थे lइस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद ।होगी।
[24/10, 12:56] Anand Verma: Slug. Stay on govt. order
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.