पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट में पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर 31 अक्टूबर 2023 को सुनवाई होगी. डाॅ. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में ब्योरा देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले पर पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.
ये भी पढ़ें : Patna High Court : पटना नगर निगम के वेंडिंग जोन के निर्माण में देरी पर HC ने मांगा ब्यौरा, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई
तय समय में नहीं हो सका निर्माण : वहीं पटना नगर निगम की ओर से बताया गया था कि इस सम्बन्ध में जो डीपीआर तैयार किया गया है. उसमें कुछ समस्याएं हैं. उन्हें हटाने के बाद नौ माह में कदमकुआं वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया था कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन का नौ महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.
शहर में बन रहा 98 वेंडिंग जोन : पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिंग जोन बनाने का काम चल रहा है. पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावा 98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं.
31 को होगी अगली सुनवाई : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई 31अक्टूबर 2023 को की जाएगी.