पटनाः राजधानी में कुछ घंटों की बारिश से हो रहे जलजमाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पीआईएल फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.
जलजमाव की समस्या
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी पटना में जलजमाव की समस्या विकराल रूप ले रही है.
90 के दशक में जनहित याचिका दायर
अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने इससे पहले जलजमाव की समस्या को लेकर 90 के दशक में जनहित याचिका दायर की थी. काफी दिनों तक कोर्ट ने इसपर सुनवाई की और कई आदेश जारी किए. इसके बावजूद स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है.
अगली सुनवाई 6 जुलाई
मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी. पटना के हर क्षेत्र में जलजमाव की समस्या बनी रहती है. जलनिकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण यह समस्या गंभीर होती जा रही है.
आम जनजीवन अस्त व्यस्त
पटना में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी, राजेन्द्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर समेत कई अन्य इलाके जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित होते हैं. साथ ही इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
जलजमाव से राहत का दावा
बता दें कि सरकार ने कई बैठक करके नगर निगम को नालों की सफाई आदि के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने भी राजधानीवासियों को जलजमाव से राहत का दिलाने का दावा किया था. लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने सभी दावे फेल साबित कर दिए.