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पटना: केरल और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है. सरकार राजधानी के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित जलजमाव वाले कॉलोनियों में इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैंप चलाएगी. इस कैंप की शुरुआत छठ पूजा के बाद की जाएगी.

एस सिद्धार्थ
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Published : Oct 28, 2019, 8:28 PM IST

Updated : Oct 28, 2019, 8:40 PM IST

पटना: केरला और जम्मू-कश्मीर में आई आपदा के बाद हाई कोर्ट की ओर से इंश्योरेंस क्लेम देने का निर्देश दिया गया था. इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने के लिए कहा है. इसके लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनी पर दबाव बना रही है. 30 दिनों के अंदर इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाएगा.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. सरकार राजधानी के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित जलजमाव वाले कॉलोनियों में इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैंप चलाएगी. इस कैंप की शुरुआत छठ पूजा के बाद की जाएगी.

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क्षतिग्रस्त गाड़ियां

'नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर'
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि जलजमाव में गाड़ियों और घरों की क्षति का इंश्योरेंस सेटलमेंट कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा. इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेज खुद सरकार मुहैया कराएगी. इसके लिए किसी भी बाढ़ पीड़ित को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकारी कैंप में वित्त विभाग, परिवहन विभाग और इंश्योरेंस करने वाले कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे. वहीं, क्षति का आकलन कर सरकार खुद इंश्योरेंस कंपनी को तमाम कागजात मुहैया कराएगी.

एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

'30 दिनों के अंदर होगा सेटलमेंट'
प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि ज्यादातर मामले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के आ रहे हैं. जो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है. गाड़ियों के अलावा वैसे तमाम सामान जिनका इंश्योरेंस है. सभी का क्लेम 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की संख्या ज्यादा है. अधिकांश लोगों की गाड़ी और घर क्षतिग्रस्त हुआ है. इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के पास अब तक कुल 135 क्लेम आए हैं, जिनमें 65 मामलों को सेटल भी कर दिया गया है.

पटना: केरला और जम्मू-कश्मीर में आई आपदा के बाद हाई कोर्ट की ओर से इंश्योरेंस क्लेम देने का निर्देश दिया गया था. इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने के लिए कहा है. इसके लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनी पर दबाव बना रही है. 30 दिनों के अंदर इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाएगा.

वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. सरकार राजधानी के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित जलजमाव वाले कॉलोनियों में इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैंप चलाएगी. इस कैंप की शुरुआत छठ पूजा के बाद की जाएगी.

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क्षतिग्रस्त गाड़ियां

'नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर'
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि जलजमाव में गाड़ियों और घरों की क्षति का इंश्योरेंस सेटलमेंट कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा. इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेज खुद सरकार मुहैया कराएगी. इसके लिए किसी भी बाढ़ पीड़ित को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकारी कैंप में वित्त विभाग, परिवहन विभाग और इंश्योरेंस करने वाले कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे. वहीं, क्षति का आकलन कर सरकार खुद इंश्योरेंस कंपनी को तमाम कागजात मुहैया कराएगी.

एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

'30 दिनों के अंदर होगा सेटलमेंट'
प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि ज्यादातर मामले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के आ रहे हैं. जो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है. गाड़ियों के अलावा वैसे तमाम सामान जिनका इंश्योरेंस है. सभी का क्लेम 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की संख्या ज्यादा है. अधिकांश लोगों की गाड़ी और घर क्षतिग्रस्त हुआ है. इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के पास अब तक कुल 135 क्लेम आए हैं, जिनमें 65 मामलों को सेटल भी कर दिया गया है.

Intro:पटना जलजमाव में हुए क्षति के बाद बिहार सरकार इंश्योरेंस कंपनी पर दबाव बना रही है। 30 दिनों के अंदर इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित जलजमाव वाले कॉलोनियों में कैंप चलाएगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी।
सिद्धार्थ ने बताया कि आज कई इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। केरला और जम्मू कश्मीर में आई आपदा के बाद हाई कोर्ट के द्वारा इंश्योरेंस क्लेम देने का निर्देश दिया गया था। इसी तर्ज पर बिहार सरकार ने भी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने के लिए कहा है।


Body:वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि बाढ़ में गाड़ियों और घरों की क्षति का इंश्योरेंस सेटलमेंट कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेज खुद सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए किसी भी बाढ़ पीड़ित को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकारी कैंप में वित्त विभाग, परिवहन विभाग और इंश्योरेंस कर कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। क्षति का आकलन सरकार खुद कर इंश्योरेंस कंपनी को तमाम कागजात मुहैया कराएगी।
सिद्धार्थ ने बताया कि गाड़ियों के अलावा वैसे तमाम सामान जिनका इंश्योरेंस है सभी का क्लेम 30 दिन के अंदर सेटलमेंट कराया जाएगा।


Conclusion:शहरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की संख्या ज्यादा है। अधिकांश लोगों का गाड़ी और घर क्षति माना जा रहा है। सिद्धार्थ ने बताया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी इन में अब तक कुल 135 क्लेम आए हैं, जिनमें 65 मामलों को सेटल भी कर दिया गया है।
इस मामले में वित्त विभाग आई आर डी ( इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया )के चेयरमैन से भी बात कर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने की मांग रखेगा।
इसकी शुरुआत छठ पूजा के बाद की जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने बताया ज्यादातर मामले गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के आ रहे हैं। जो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वैसे तमाम क्लेम जिसमें सरकारी कागजात चाहिए उसे सरकार सीधे इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराएगी।
Last Updated : Oct 28, 2019, 8:40 PM IST
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