ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम के लिए जा रहे शव के साथ एक सिपाही का होना अनिवार्य, DGP ने दिए ये सख्त निर्देश

बिहार में शवों के पोस्टमार्टम के लिए अब एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा. डीजीपी एसके सिंघल ने इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है.

डीजीपी एसके सिंघल
डीजीपी एसके सिंघल
author img

By

Published : Jul 26, 2021, 5:28 PM IST

पटनाः बिहार के डीजीपी एसके सिंघल (Bihar DGP SK Singhal) ने पोस्टमार्टम कराने में होने वाली लापरवाही को लेकर पटना, भागलपुर सहित सभी जिलों के डीएम (DM) को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से डीजीपी ने पोस्टमार्टम (Post Mortem) के लिए सिपाही या हवलदार को शव के साथ भेजने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें- डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज

बिहार पुलिस हस्तक के अध्याय-9 के नियम 208 में अनुसंधान के क्रम में पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. आदेश के तहत पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ एक सिपाही को ही जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

डीजीपी ने अपने पत्र में लिखा है कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है, तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा. शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाकर पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी अब चौकीदार और होमगार्ड को नहीं दी जा सकेगी. पोस्टमार्टम के लिए चौकीदार और होमगार्ड को भेजने पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है. एसके सिंघल ने नियम विरूद्ध बताया है.

इसे भी पढ़ें- संविदा चालक सिपाहियों की सुनो सरकार: '11 साल सेवा दी, अब हटाया जा रहा है, हमें स्थाई नौकरी दो'

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजते समय सिपाही या हवलदार को साथ भेजना जरूरी होगा. जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के नहीं होने से पोस्टमार्टम में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं. इसके लिए पुलिस कर्मी के नाम से कमान पत्र जारी किया जायेगा. इसके साथ ही शवों के भेजने की तारीख और समय का भी उल्लेख करना होगा.

पटनाः बिहार के डीजीपी एसके सिंघल (Bihar DGP SK Singhal) ने पोस्टमार्टम कराने में होने वाली लापरवाही को लेकर पटना, भागलपुर सहित सभी जिलों के डीएम (DM) को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से डीजीपी ने पोस्टमार्टम (Post Mortem) के लिए सिपाही या हवलदार को शव के साथ भेजने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें- डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज

बिहार पुलिस हस्तक के अध्याय-9 के नियम 208 में अनुसंधान के क्रम में पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. आदेश के तहत पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ एक सिपाही को ही जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

डीजीपी ने अपने पत्र में लिखा है कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है, तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा. शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाकर पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी अब चौकीदार और होमगार्ड को नहीं दी जा सकेगी. पोस्टमार्टम के लिए चौकीदार और होमगार्ड को भेजने पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है. एसके सिंघल ने नियम विरूद्ध बताया है.

इसे भी पढ़ें- संविदा चालक सिपाहियों की सुनो सरकार: '11 साल सेवा दी, अब हटाया जा रहा है, हमें स्थाई नौकरी दो'

पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजते समय सिपाही या हवलदार को साथ भेजना जरूरी होगा. जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के नहीं होने से पोस्टमार्टम में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं. इसके लिए पुलिस कर्मी के नाम से कमान पत्र जारी किया जायेगा. इसके साथ ही शवों के भेजने की तारीख और समय का भी उल्लेख करना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.