पटना: इस बार की दिवाली में चार प्रमुख शहरों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह दिशा निर्देश जारी किया है. इसी कड़ी में पटना जिला अधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष पटाखा की अवैध बिक्री करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. अन्य जिलों से पटाखा लेकर पटना जिला पहुंचने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के आदेश भी पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं.
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दरअसल, पटना जिले में प्रदूषण का स्तर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह दिशा निर्देश दिया है. प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है.
इसी कड़ी में पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिले के लोगों से अपील की है कि प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए इस वर्ष पटाखा न फोड़ें. जिलाधिकारी ने पटना जिले में पटाखा बेचने वाले नए दुकानदारों को नए लाइसेंस निर्गत करने पर भी रोक लगा दिया है. पुराने पटाखा दुकानदारों के लाइसेंस का रिनुअल नहीं किया गया है.
'प्रदूषण को देखते हुए इस बार पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर रोक लगा दिया गया है. अन्य जिलों से कुछ लोग दिवाली के पहले पटाखा की खेप लेकर पटना पहुंचते हैं. ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने के आदेश पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं. वहीं अवैध ढंग से पटाखा बिक्री करने वाले दुकानदारों से भी सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.' -डॉ. चंद्रशेखर, पटना जिलाधिकारी
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