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बिहार में 25 अगस्त से शुरू होगा बसों का परिचालन, इन बातों का रखना होगा खयाल

बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके लिए परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की.

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Published : Aug 24, 2020, 10:37 PM IST

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पटना: राज्य में 25 अगस्त से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.

परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में लागू अनलाॅक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) सभी पर रोक थी. 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा.

परिवहन सचिव ने ट्रांसपोर्टरों के साथ की बैठक
बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके लिए परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. परिवहन सचिव ने कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक/मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.

बसों के परिचालन को लेकर जारी किए गए कई निर्देश

(क) वाहन मालिक द्वारा

1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर एक ट्रिप के बाद सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.

2. ड्राइवर और कण्डक्टर को साफ कपड़ों के साथ मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे.

3. वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट को यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे.

4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.

5. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा. इसकी हिदायत ड्राइवर और कण्डक्टर को देंगे.

6. वाहनों में सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

(ख) वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा

1. वाहनों में चढ़ने से पूूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे.

2. वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी.

3. प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की फिर से सफाई आवश्यक होगी.

4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे.

इसके अलावे जिला प्रशासन और यात्रियों को भी बस में सफर करने को लेकर कई निर्देश दिए गए.

पटना: राज्य में 25 अगस्त से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.

परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में लागू अनलाॅक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) सभी पर रोक थी. 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा.

परिवहन सचिव ने ट्रांसपोर्टरों के साथ की बैठक
बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके लिए परिवहन सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की. परिवहन सचिव ने कोविड-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित बस संचालक/मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.

बसों के परिचालन को लेकर जारी किए गए कई निर्देश

(क) वाहन मालिक द्वारा

1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर एक ट्रिप के बाद सेनेटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.

2. ड्राइवर और कण्डक्टर को साफ कपड़ों के साथ मास्क, ग्लब्स पहनने का निर्देश देंगे.

3. वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट को यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएंगे.

4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.

5. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा. इसकी हिदायत ड्राइवर और कण्डक्टर को देंगे.

6. वाहनों में सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.

(ख) वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा

1. वाहनों में चढ़ने से पूूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे.

2. वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी.

3. प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की फिर से सफाई आवश्यक होगी.

4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे.

इसके अलावे जिला प्रशासन और यात्रियों को भी बस में सफर करने को लेकर कई निर्देश दिए गए.

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