पटना : बिहार मद्य निषेध विभाग ने मद्य निषेध विभाग कानून के तहत पिछले सप्ताह 33600 छापेमारी की जिसमें 17600 स्थानों पर 9 हाजर से ज्यादा की गिरफ्तारी की गई है. जबकि इस दौरान 1 लाख 6 हजार लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है. इस बात की जानकारी सचिव बिनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है.
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''मद्य निषेध विभाग लगातार शराबियों को पकड़ने का भी मुहिम जारी कर रखा है. विभाग वैसे शराबियों की पहचान कर रही है जो पहली बार पीने पर जेल गए हैं. फिर से बाहर निकलकर शराब पीने लगे हैं. ऐसे लोगों को जब दोबारा पकड़ा जाता है तो बायोमेट्रिक तरीके से उसकी पहचान की जा रही है. फिर से हम लोग उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं.'' - विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव, मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार
'400 से ज्यादा दोबारा शराब पीने वाले गए जेल' : मद्य निषेध विभाग के सचिव ने बताया कि इसका साक्ष्य विभाग के पास रहता है कि वह पहली बार भी शराब पिए थे अब दोबारा भी शराब पिए हैं. इस आधार पर हम लोग न्यायालय में जाते हैं. ऐसे 400 से ज्यादा लोगों को अभी तक सजा भी विभाग द्वारा दिलवाया गया है. कानून में प्रावधान है कि जो आदमी दोबारा शराब पीते हैं, यानी पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है. दूसरी बार जब शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा होती है. ऐसे 400 से ज्यादा लोगों को सजा भी दिलवाने का काम मध्य निषेध विभाग न्यायालय के जरिए किया है.
शराबियों को पकड़ने का काम जारी: सचिव विनोद कुमार गुंजियाल ने दावा किया कि शराबबंदी कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वह लगातार विभाग कर रहा है. इसमें बिहार पुलिस का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है. इस सप्ताह हमने जितने जगहों पर छापामारी की है, मद्य निषेध विभाग और पुलिस दोनों को सफलता मिली है. होम डिलीवरी करने वाले भी एक सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत विभाग लगातार छापामारी कर रहा है. शराबियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है.