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Bihar Panchayat Election: चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश- 'काउंटिंग में गड़बड़ी की तो होगी कार्रवाई' - BIHAR ELECTION COMMISSION

बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरु हो चुकी है. आयोग (Panchayat elections in Bihar) जल्द ही तारीखों की घोषणा कर सकता है. वहीं आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मतगणना के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी का आदेश नहीं माननेवाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.

Bihar Panchayat Election
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Published : Aug 5, 2021, 3:44 PM IST

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Bihar) चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है. राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ((Bihar State Election Commission) चुनाव की तैयारी के लिए जिलों को कई दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं. वहीं आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों की बात नहीं मानने वालों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- पटना: पंचायत चुनाव के लिये पहली बार शुरू हुआ कंट्रोल रूम, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

राज्य निर्चावन आयोग ने पदाधिकारियों को मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया है. आयोग ने तय किया है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्देश को नहीं मानने वाले को काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया जाएगा. आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट और अन्य व्यक्तियों को हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. मतगणना समाप्त होने के बाद ही वे हॉल से बाहर जा सकेंगे.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्येक काउंटिंग एजेंटों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र दिया जाएगा. जिससे यह पता चल सके कि वह किस उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट है. निर्वाचित पदाधिकारियों के समक्ष काउंटिंग एजेंटों को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने संबंधित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र घोषणा का सत्यापन करने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उनका चुनाव एजेंट किसी काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति को रद्द करते हुए हटा भी सकता है.

इसे भी पढ़ें : पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 10 अगस्त तक सभी जिलों से मांगा प्रस्ताव

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. ये कार्रवाई बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 49 के अधीन किया जाएगा. वह उस समय से लागू होगा जब वह निर्वाचित पदाधिकारी के पास दाखिल कर दिया जाता है. ऐसे किसी मामले में उम्मीदवार ऐसे किसी काउंटिंग एजेंट जिसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई हो. उसके स्थान पर दूसरा मतगणना एजेंट काउंटिंग शुरू होने के पूर्व किसी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा.

ये भी पढ़ें- पंचायत चुनाव के लिए 10 अगस्त तक मतदाता सूची में सुधार, ढोल पीटकर प्रचार करने का निर्देश

बता दें कि बिहार में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं. जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इनमें से 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, बाकी के दो पद सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा.

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकती है. चुनाव आयोग ने सभी जिलों को ईवीएम मशीन की फर्स्ट लेवल जांच प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat elections in Bihar) चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है. राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ((Bihar State Election Commission) चुनाव की तैयारी के लिए जिलों को कई दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं. वहीं आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव में काउंटिंग के दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों की बात नहीं मानने वालों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी.

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राज्य निर्चावन आयोग ने पदाधिकारियों को मतगणना के दौरान गड़बड़ी करने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया है. आयोग ने तय किया है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्देश को नहीं मानने वाले को काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया जाएगा. आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट और अन्य व्यक्तियों को हॉल के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. मतगणना समाप्त होने के बाद ही वे हॉल से बाहर जा सकेंगे.

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्येक काउंटिंग एजेंटों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र दिया जाएगा. जिससे यह पता चल सके कि वह किस उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट है. निर्वाचित पदाधिकारियों के समक्ष काउंटिंग एजेंटों को मतगणना की गोपनीयता बनाए रखने संबंधित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र घोषणा का सत्यापन करने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उनका चुनाव एजेंट किसी काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति को रद्द करते हुए हटा भी सकता है.

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राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचित पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. ये कार्रवाई बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 49 के अधीन किया जाएगा. वह उस समय से लागू होगा जब वह निर्वाचित पदाधिकारी के पास दाखिल कर दिया जाता है. ऐसे किसी मामले में उम्मीदवार ऐसे किसी काउंटिंग एजेंट जिसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई हो. उसके स्थान पर दूसरा मतगणना एजेंट काउंटिंग शुरू होने के पूर्व किसी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा.

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बता दें कि बिहार में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं. जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इनमें से 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, बाकी के दो पद सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा.

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकती है. चुनाव आयोग ने सभी जिलों को ईवीएम मशीन की फर्स्ट लेवल जांच प्रक्रिया 20 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

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