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कोरोना से मौत पर मुआवजा: स्वास्थ्य विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी 2116 लोगों की सूची - कोरोना से मौत पर मुआवजा

बिहार में कोरोना से मौत पर मुआवजा (Compensation on Death From Corona) देने के प्रावधान के तहत जहां बिहार सरकार 4 लाख रुपए देती है, वहीं केंद्र की ओर से 50 हजार मिलते हैं. यानी कि आश्रितों को कुल 4.5 लाख की राशि राज्य की आपदा राहत कोष से देने का प्रावधान है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2116 लोगों की आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी गई है.

कोरोना से मौत पर मुआवजा
कोरोना से मौत पर मुआवजा
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Published : Mar 29, 2022, 10:56 PM IST

पटना: स्वास्थ्य विभाग (Bihar Dealth Department) ने मंगलवार को कोरोना से मरने वाले (Death from Corona) 2116 लोगों की सूची अनुग्रह अनुदान की अविलंब भुगतान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 2116 मित्र लोगों की सूची विभाग ने भेजा है. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि जिले में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा सत्यापित और जिलाधिकारी के अवलोकन के बाद प्राप्त उक्त सूची को राज्य स्वास्थ समिति द्वारा संकलित कर राज्य के स्तरीय 3 सदस्यीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया था. जिसके बाद समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य स्वास्थ समिति द्वारा इसे स्वास्थ विभाग को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेजा गया.

ये भी पढ़ें: पटना: 4 लाख का अनुदान भी नहीं हुआ नसीब, कोविड पीड़ित परिवार भटकने को मजबूर

आश्रितों को मिलेंगे 4.5 लाख रुपए: राज्य सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले प्रति मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को ₹400000 और केंद्र की घोषणा के पश्चात ₹50000 यानी कि प्रत्येक आश्रित हो कुल ₹4.5 लाख की राशि राज्य की आपदा राहत कोष से देने का प्रावधान (Compensation on Death From Corona) है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि इसके पूर्व 3727 मृत लोगों की सूची को मुख्यमंत्री राहत कोष मध्य से भुगतान किया जा चुका है. जबकि 5 अक्टूबर 2021 को 5659 मृत व्यक्तियों की सूची 7 नवंबर 2021 को 2424 मृत व्यक्तियों की सूची और जनवरी 2022 में 1151 मृत व्यक्तियों की सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपदा राहत कोष से भुगतान के लिए जारी की जा चुकी है.


बिहार में कोरोना एक 'आपदा': आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी परिषद की 20वीं बैठक में सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत ये फैसला लिया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक आपदा विभाग की ओर से 16 सौ पीड़ितों को 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार: वहीं, इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा (COVID ex gratia amount) नहीं देने पर राज्य सरकारों पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को ऑनलाइन पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि कोरोना काल में मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण उनके राज्यों में कम क्यों हुआ है. कोर्ट की नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद कई राज्यों में कोरोना से मौतों के आंकड़े बढ़े हैं. सरकारी आंकड़े कम हैं, लेकिन दावे ज्यादा आए हैं. अब आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.

ये भी पढ़ें: मुख्य सचिव हाजिर हों! बिहार के CS को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- कोरोना से मौत पर मुआवजा कम कैसे?

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पटना: स्वास्थ्य विभाग (Bihar Dealth Department) ने मंगलवार को कोरोना से मरने वाले (Death from Corona) 2116 लोगों की सूची अनुग्रह अनुदान की अविलंब भुगतान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 2116 मित्र लोगों की सूची विभाग ने भेजा है. विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि जिले में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा सत्यापित और जिलाधिकारी के अवलोकन के बाद प्राप्त उक्त सूची को राज्य स्वास्थ समिति द्वारा संकलित कर राज्य के स्तरीय 3 सदस्यीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया था. जिसके बाद समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य स्वास्थ समिति द्वारा इसे स्वास्थ विभाग को आवश्यक कार्यवाई के लिए भेजा गया.

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आश्रितों को मिलेंगे 4.5 लाख रुपए: राज्य सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले प्रति मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रितों को ₹400000 और केंद्र की घोषणा के पश्चात ₹50000 यानी कि प्रत्येक आश्रित हो कुल ₹4.5 लाख की राशि राज्य की आपदा राहत कोष से देने का प्रावधान (Compensation on Death From Corona) है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि इसके पूर्व 3727 मृत लोगों की सूची को मुख्यमंत्री राहत कोष मध्य से भुगतान किया जा चुका है. जबकि 5 अक्टूबर 2021 को 5659 मृत व्यक्तियों की सूची 7 नवंबर 2021 को 2424 मृत व्यक्तियों की सूची और जनवरी 2022 में 1151 मृत व्यक्तियों की सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपदा राहत कोष से भुगतान के लिए जारी की जा चुकी है.


बिहार में कोरोना एक 'आपदा': आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी परिषद की 20वीं बैठक में सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत ये फैसला लिया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. अभी तक आपदा विभाग की ओर से 16 सौ पीड़ितों को 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट की फटकार: वहीं, इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा (COVID ex gratia amount) नहीं देने पर राज्य सरकारों पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को ऑनलाइन पेश होने और स्पष्टीकरण देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि कोरोना काल में मौत के मामले में मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि का वितरण उनके राज्यों में कम क्यों हुआ है. कोर्ट की नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद कई राज्यों में कोरोना से मौतों के आंकड़े बढ़े हैं. सरकारी आंकड़े कम हैं, लेकिन दावे ज्यादा आए हैं. अब आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है.

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